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Moradabad News: सगे भाई की गैर इरादतन हत्या में दोषी को छह साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 23 Jul 2024 06:36 AM IST
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The accused got six years imprisonment for the unintentional murder of his own brother
मुरादाबाद।
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सगे भाई की गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने दोषी को छह साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

थाना कटघर क्षेत्र के होली का मैदान निवासी रवि सिंह ने आठ नवंबर 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि सात नवंबर की रात घर के सभी लोग दीवाली मना रहे थे। घर की छत पर मेरे दोनों चाचा राजू और संजू शराब पी रहे थे। दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसी दौरान संजू के सिर पर राजू ने डंडा मार दिया।

सुबह परिजन उठे तो संजू की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी राजू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या- एक मोहम्मद फिरोज की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान आरोपी राजू के खिलाफ वादी रवि सिंह के साथ-साथ परिवार के अन्य लोगों ने भी अपने बयान दर्ज कराए। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने राजू को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए छह साल कैद की सजा सुनाई।
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