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Moradabad News: जानलेवा हमले में दो सगे भाइयों को सात-सात साल की कैद
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मुरादाबाद। किसान पर जानलेवा हमले के मामले में दो सगे भाइयों को अदालत ने सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही प्रत्येक पर 17-17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव कुकरझुंडी निवासी शमीम अहमद ने 31 अक्तूबर 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि वह 31 अक्तूबर की दोपहर करीब ढाई बजे गांव बढ़ापुरा मझरा स्थित अपने खेत में ट्रैक्टर से जोताई करने गया था। बराबर में ही हरिराज और उमराव के खेत हैं। जिन्होंने मुझे देखते ही तमंचे से फायर किया। इसके बाद लाठी-डंडे से हमला कर दिया था। शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के लोग आए तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गए थे। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या छह संदीप गुप्ता की अदालत में की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नीलम वर्मा ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों सगे भाइयों को घटना का दोषी पाया और उन्हें सात साल के कठोर कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 17-17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव कुकरझुंडी निवासी शमीम अहमद ने 31 अक्तूबर 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि वह 31 अक्तूबर की दोपहर करीब ढाई बजे गांव बढ़ापुरा मझरा स्थित अपने खेत में ट्रैक्टर से जोताई करने गया था। बराबर में ही हरिराज और उमराव के खेत हैं। जिन्होंने मुझे देखते ही तमंचे से फायर किया। इसके बाद लाठी-डंडे से हमला कर दिया था। शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के लोग आए तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गए थे। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या छह संदीप गुप्ता की अदालत में की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नीलम वर्मा ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों सगे भाइयों को घटना का दोषी पाया और उन्हें सात साल के कठोर कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 17-17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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