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Moradabad News: धोखा देकर जमीन हड़पने के दोषी को सात साल की कैद
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मुरादाबाद। जमीन हड़पने के लिए फर्जी तरीके से कागजात बनाकर तथा पीड़िता का बेटा बनकर जमीन अपने नाम कराने वाले दोषी को अदालत ने सात साल के कारावास की सजा के साथ उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना मूंढापांडे क्षेत्र के गांव सहरिया की रहने वाली शमीम जहां ने पांच अक्तूबर 2016 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें कहा कि उनके पति अहमद जान की छह अगस्त 2016 को मृत्यु हो गई थी। उनकी एक बेटी फिरदौस है। पति की मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही पति के बड़े भाई राहत जान का बेटा मुर्तजा जमीन हड़पने का प्रयास करने लगा। आरोपी फर्जी एवं कूटरचित कागजात से मेरे पति अहमद जान का बेटा बन गया। जिसके बाद मुझ पर जमीन का बैनामा करने का दबाव बनाने लगा।
इस मामले में थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट पांच दान वीर सिंह की अदालत में की गई।पीड़ित महिला ने समस्त साक्ष्य अदालत में पेश किए। सहायक अभियोजन अधिकारी शैलेष शेखर ने बताया कोर्ट ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर मुर्तजा को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा के साथ दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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थाना मूंढापांडे क्षेत्र के गांव सहरिया की रहने वाली शमीम जहां ने पांच अक्तूबर 2016 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें कहा कि उनके पति अहमद जान की छह अगस्त 2016 को मृत्यु हो गई थी। उनकी एक बेटी फिरदौस है। पति की मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही पति के बड़े भाई राहत जान का बेटा मुर्तजा जमीन हड़पने का प्रयास करने लगा। आरोपी फर्जी एवं कूटरचित कागजात से मेरे पति अहमद जान का बेटा बन गया। जिसके बाद मुझ पर जमीन का बैनामा करने का दबाव बनाने लगा।
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इस मामले में थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट पांच दान वीर सिंह की अदालत में की गई।पीड़ित महिला ने समस्त साक्ष्य अदालत में पेश किए। सहायक अभियोजन अधिकारी शैलेष शेखर ने बताया कोर्ट ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर मुर्तजा को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा के साथ दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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