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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Setback for Azam Khan in Court: Bail Denied in Enemy Property Case; Accused of Tampering with Records

आजम खां को कोर्ट से फिर झटका: शत्रु संपत्ति केस में जमानत खारिज, धोखाधड़ी कर अभिलेखों से छेड़छाड़ का है आरोप

Thu, 23 Apr 2026 08:24 PM IST
Vimal Sharma संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: Vimal Sharma Updated Thu, 23 Apr 2026 08:24 PM IST
सार

शत्रु संपत्ति के अभिलेखों से छेड़छाड़ और धोखाधड़ी के मामले में सपा नेता आजम खां को एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला वर्ष 2020 का है।

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Setback for Azam Khan in Court: Bail Denied in Enemy Property Case; Accused of Tampering with Records
आजम खां को कोर्ट से झटका - फोटो : संवाद

विस्तार

शत्रु संपत्ति के अभिलेखों से छेड़खानी के मामले में बढ़ाई गई धाराओं में सपा नेता आजम खां को कोर्ट से झटका लगा है। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी से जुड़ी धाराओं को बढ़ाया गया था।

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शत्रु संपत्ति का यह मामला 2020 से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2020 में रिकार्ड रूम प्रभारी फरीद अहमद की ओर से सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कराया था। इसमें सपा नेता पर धोखाधड़ी कर रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड (अभिलेखों) से छेड़खानी करने का आरोप लगा था।
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इस मामले की तफ्तीश के बाद पुलिस ने सपा नेता आजम खां के खिलाफ पुलिस ने जांच करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। पुलिस की इस चार्जशीट में धारा 218 के साथ ही 420, 467, 471, 120 बी, 201 लगाई गई थी।
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इस मामले में सपा नेता की ओर से अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रे्ट कोर्ट में मामले में सुनवाई चल रही थी। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

अभियोजन अधिकारी स्वदेश शर्मा ने बताया कि एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की कोर्ट ने सपा नेता आजम खां की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सपा नेता इस वक्त रामपुर जेल में बंद हैं।

अफसरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने में अभियोजन की बहस पूरी
सपा नेता आजम खां के खिलाफ तत्कालीन डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट में अभियोजन की बहस पूरी हो गई है। अब इस मामले में बचाव पक्ष की बहस शुरू होगी। इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। सपा नेता आजम खां के खिलाफ तत्कालीन डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का यह मामला भोट थाना क्षेत्र का है।

भोट थाने में 2019 के लोकसभा चुनाव में यह मामला दर्ज किया गया था। तत्कालीन डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। बृहस्पतिवार को इस मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी स्वदेश शर्मा की ओर से बहस की गई। उनकी बहस पूरी हो गई। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अभियोजन की बहस पूरी हो गई है। अब इस मामले में बचाव पक्ष की बहस होनी है। इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। 

तीन फाइलों को एक साथ करने की सुनवाई पूरी
शत्रु संपत्ति से जुड़ी तीन मुकदमों की फाइलों की एक साथ सुनवाई करने के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। अब कोर्ट इस मामले में दो मई को फैसला सुनाएगी। शत्रु संपत्ति व उससे संबंधित जमीन से जुड़े तीन मामलों की फाइलों की सुनवाई एक साथ कराने के लिए बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है,जिस पर सुनवाई चल रही है। बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन अधिकारी स्वदेश शर्मा के अनुसार मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले की अगली सुनवाई दो मई को होगी।

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