यूपी: प्रेम विवाह की रंजिश में सोते समय चाचा-भतीजे की गोली मारकर हत्या, चार दोषियों को उम्रकैद
संभल के जुनावई क्षेत्र के गांव लावर में चाचा-भतीजे की हत्या के मामले में न्यायालय ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ढाई साल पहले प्रेम विवाह को लेकर रंजिश में दोनों की गोली मारकर हत्या की गई थी।
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जुनावई थाना क्षेत्र के गांव लावर में ढाई साल पहले सोते समय चाचा-भतीजे की गोली मारकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें तीन दोषियों पर एक लाख दस हजार और एक दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन के अनुसार, गांव लावर निवासी क्रांति पुत्र गंगासहाय ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 28 अगस्त 2023 की रात करीब दो बजे उसका भाई प्रताप घेर में पेड़ के नीचे सो रहा था।
इसी दौरान गांव के जयनारायण, विजयपाल, हरिओम, जयपाल, काली समेत अन्य लोग लाठी-डंडों और अवैध असलहों से लैस होकर वहां पहुंचे। आरोपियों ने सोते समय प्रताप को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर क्रांति और प्रताप की पत्नी तोहफा देवी ने शोर मचाया तो हमलावर भागने लगे।
गंभीर हालत में उमेश को अलीगढ़ रेफर किया गया, जहां अगले दिन सुबह उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने क्रांति की तहरीर के आधार पर नौ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने साक्ष्यों के आधार पर पक्ष रखा। न्यायालय ने जयनारायण, विजयपाल और कालीचरन उर्फ काली को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं, जयपाल को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
प्रेम विवाह को लेकर थी रंजिश
हत्याकांड के पीछे प्रेम विवाह को लेकर पुरानी रंजिश सामने आई थी। घटना से करीब ढाई वर्ष पहले प्रताप का बेटा नेकपाल गांव के ही हरिओम की बहन को लेकर चला गया था। बाद में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। इसके बाद से हरिओम के परिवार की प्रताप के परिवार से रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश में चाचा-भतीजे की हत्या किए जाने की बात सामने आई थी।