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यूपी: प्रेम विवाह की रंजिश में सोते समय चाचा-भतीजे की गोली मारकर हत्या, चार दोषियों को उम्रकैद

Mon, 26 Oct 2026 07:19 PM IST
Vimal Sharma संवाद न्यूज एजेंसी, चंदाैसी
संवाद न्यूज एजेंसी, चंदाैसी Published by: Vimal Sharma Updated Mon, 26 Oct 2026 07:19 PM IST
सार

संभल के जुनावई क्षेत्र के गांव लावर में चाचा-भतीजे की हत्या के मामले में न्यायालय ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ढाई साल पहले प्रेम विवाह को लेकर रंजिश में दोनों की गोली मारकर हत्या की गई थी।

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Sambhal: Uncle and nephew shot dead while sleeping; four convicts sentenced to life imprisonment
चंदाैसी कोर्ट - फोटो : संवाद

विस्तार

जुनावई थाना क्षेत्र के गांव लावर में ढाई साल पहले सोते समय चाचा-भतीजे की गोली मारकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें तीन दोषियों पर एक लाख दस हजार और एक दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

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मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन के अनुसार, गांव लावर निवासी क्रांति पुत्र गंगासहाय ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 28 अगस्त 2023 की रात करीब दो बजे उसका भाई प्रताप घेर में पेड़ के नीचे सो रहा था।
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इसी दौरान गांव के जयनारायण, विजयपाल, हरिओम, जयपाल, काली समेत अन्य लोग लाठी-डंडों और अवैध असलहों से लैस होकर वहां पहुंचे। आरोपियों ने सोते समय प्रताप को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर क्रांति और प्रताप की पत्नी तोहफा देवी ने शोर मचाया तो हमलावर भागने लगे।

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क्रांति ने उन्हें पहचान लिया। करीब चार-पांच मिनट बाद एक और गोली चलने की आवाज आई। परिजनों ने मौके पर जाकर देखा तो घेर से करीब 60 मीटर दूर सो रहे प्रताप के भतीजे उमेश को भी गोली मार दी गई थी। दोनों को एंबुलेंस से सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने प्रताप को मृत घोषित कर दिया।

गंभीर हालत में उमेश को अलीगढ़ रेफर किया गया, जहां अगले दिन सुबह उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने क्रांति की तहरीर के आधार पर नौ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने साक्ष्यों के आधार पर पक्ष रखा। न्यायालय ने जयनारायण, विजयपाल और कालीचरन उर्फ काली को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं, जयपाल को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

प्रेम विवाह को लेकर थी रंजिश
हत्याकांड के पीछे प्रेम विवाह को लेकर पुरानी रंजिश सामने आई थी। घटना से करीब ढाई वर्ष पहले प्रताप का बेटा नेकपाल गांव के ही हरिओम की बहन को लेकर चला गया था। बाद में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। इसके बाद से हरिओम के परिवार की प्रताप के परिवार से रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश में चाचा-भतीजे की हत्या किए जाने की बात सामने आई थी।

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