Moradabad: रिटायर्ड जज के मकान पर कर लिया कब्जा, साली के बेटे-बेटी पर केस दर्ज
मुरादाबाद में रिटायर्ड जज के मकान में उनके रिश्तेदार ने कब्जा कर लिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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रिटायर्ड जज मुजफ्फर हुसैन ने आरोप लगाया कि उनकी साली के बेटे और बेटी ने मकान पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। मकान जज की पत्नी के नाम पर है। मुगलपुरा पुलिस ने शिकायत के आधार पर साली के बेटे और बेटी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
दिल्ली के पड़पड़गंज आजाद अपार्टमेंट आईपी एक्सटेंशन निवासी मुजफ्फर हुसैन उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के जज के पद से रिटायर्ड हैं। पुलिस को दी गई तहरीर में रिटायर्ड जज ने बताया कि उन्होंने 1975 में मुगलपुरा के मोहल्ला सक्का प्रथम लाल कोठी स्कूल के पास अपनी पत्नी नसीम बेगम के नाम से प्लाॅट खरीदकर मकान बनवाया था।
मकान का निर्माण कराने के बाद मुजफ्फर हुसैन 1978 से 2003 तक न्यायिक सेवा में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तैनात रहे। उसके बाद 2003 से 2007 तक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण मुंबई बेंच में न्यायिक सदस्य रहे और वहीं से रिटायर्ड हुए।
इस बीच 1986 में उनकी पत्नी की बहन नूर सुबह बेगम की शादी फरहत अली खान एडवोकेट से हो गई, लेकिन चार जून 2014 में फरहत अली की मौत हो गई। पति की मौत के बाद साली नूर सुबह बेगम ने उनके मकान के ऊपरी हिस्से में रहने का अनुरोध किया।
जिसके बाद वह रिटायर्ड जज के मकान में रहने लगी। इस बीच साल 2015 में साली नूर सुबह बेगम ने मकान खाली कर दिया और अपना ताला डालकर चली गई। साल 2021 में साली नूर सुबह बेगम की भी मौत हो गई। जिसके बाद नूर सुबह बेगम के बेटे मुजीब काशिफ व उसकी बहन अल्मास ने उस मकान पर कब्जा कर लिया और अपने ताले डाल दिए।
अब जब रिटायर्ड जज भाई-बहन से मकान की चाबी मांग रहे हैं तो दोनों ने देने से साफ इंकार कर दिया। मकान काफी जर्जर हो चुका है और उसका निर्माण भी कराया जाना है।
इस बारे में थाना प्रभारी मुगलपुरा मनोज कुमार सिंह ने बताया कि रिटायर्ड जज की तहरीर पर आरोपी मुजीब काशिफ व उसकी बहन अल्मास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। विवेचना के अनुसार जो भी तथ्य सामने आएंगे। उसी आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी।
महिला अधिवक्ता से 80 हजार रुपये हड़पे
महिला अधिवक्ता की शिकायत पर सिविल लाइंस पुलिस ने टेंपो चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि टेंपो चालक ने अधिवक्ता से 80 हजार रुपये उधार लिए थे। पैसा मांगने पर अब आरोपी गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
महिला अधिवक्ता आलिया परवीन ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि जुलाई 2020 में अली जान उर्फ शबलू टेंपो वाला निवासी करबला के पीछे, गली नंबर दो ने अपनी शादी के लिए 80 हजार रुपये कचहरी चेंबर में उधार लिए थे।
अली जान और उसकी बीबी शबनम से महिला अधिवक्ता की पुरानी जान पहचान थी। पैसा लेने के बाद उसने छह माह में पैसा वापस करने का वादा किया थो। छह माह बीतने के बाद अधिवक्ता ने अपने पैसों की मांग की तो अली जान टाल मटोल करने लगा।
तीन मार्च को अधिवक्ता ने अली जान को फोन किया। आरोप है कि अली जान ने महिला अधिवक्ता को गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर काॅल कर कहा कि तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा। साथ ही उसने अपहरण की धमकी दी।
महिला अधिवक्ता का कहना है कि धमकी से वह काफी भयभीत है। इस मामले में पुलिस ने अली जान के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।