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Moradabad News: भूमि खरीद में गबन के आरोप में सात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
Fri, 26 Sep 2025 04:48 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
Updated Fri, 26 Sep 2025 04:48 AM IST
सार
ग्वालखेड़ा गांव में भूमि खरीद में धोखाधड़ी के आरोप में सात लोगों के खिलाफ अदालत के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। वाहिद हुसैन ने धोखाधड़ी और मारपीट की शिकायत की थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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विस्तार
बिलारी। ग्वालखेड़ा गांव के रकबे में स्थित भूमि की खरीद में गबन करने और धोखाधड़ी करने के आरोप में अदालत के आदेश पर सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते ही मामले में जांच शुरू कर दी है। ढकिया नरू गांव निवासी वाहिद हुसैन की ओर से न्यायालय एसीजेएम मुरादाबाद में सात लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए वाद दायर किया गया। वाहिद हुसैन के अनुसार उन्होंने ग्वालखेड़ा निवासी सत्यप्रकाश से गाटा संख्या 337 की 97 वर्ग मीटर भूमि बजरिए रजिस्ट्रर्ड बैनामा खरीदी थी और इसी खेत में थाना कुंदरकी के पंडिया गांव निवासी अपने साढू मोहम्मद इस्लाम को भी 114 वर्ग मीटर भूमि खरीदवाई थी। मोहम्मद इस्लाम को ग्वालखेड़ा गांव निवासी विवेक कुमार ने बैनामा किया था।वाहिद हुसैन के अनुसार बैनामा हो जाने के बाद जब वह अपने साढू को साथ लेकर खरीदी हुई जगह की बाउंड्री बनाने मौके पर पहुंचे तब विपक्षी कपिल, सतवीर व सजन ने प्लाट की बाउंड्री करने से रोक कर पीटना शुरू कर दिया।
वाहिद हुसैन के अनुसार संबंधित खरीदी गई भूमि के बारे में जब अपने वकील के जरिए राजस्व अभिलेखों की जानकारी कराई तब पता चला कि भूमि गाटा संख्या 337 के सभी रकबे का एग्रीमेंट इंद्रपाल आदि ने सजन सिंह के हक में कर दिया और बाद में एग्रीमेंट का निर्धारित समय पूरा होने से पहले ही इंद्रपाल और प्रेमचंद्र ने इसी भूमि को अपने बेटों के नाम दान कर दिया।
वाहिद हुसैन का आरोप है कि उनके साथ भूमि बिक्री में धोखाधड़ी की गई और अमानत में खयानत कर रकम हड़प ली गई। पुलिस ने अदालत के आदेश पर सजन निवासी ढकिया नरू के अलावा सत्यप्रकाश, सतेंद्र, विवेक, कपिल, इंद्रपाल और सतवीर सभी निवासी ग्राम ग्वालखेड़ा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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वाहिद हुसैन के अनुसार संबंधित खरीदी गई भूमि के बारे में जब अपने वकील के जरिए राजस्व अभिलेखों की जानकारी कराई तब पता चला कि भूमि गाटा संख्या 337 के सभी रकबे का एग्रीमेंट इंद्रपाल आदि ने सजन सिंह के हक में कर दिया और बाद में एग्रीमेंट का निर्धारित समय पूरा होने से पहले ही इंद्रपाल और प्रेमचंद्र ने इसी भूमि को अपने बेटों के नाम दान कर दिया।
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वाहिद हुसैन का आरोप है कि उनके साथ भूमि बिक्री में धोखाधड़ी की गई और अमानत में खयानत कर रकम हड़प ली गई। पुलिस ने अदालत के आदेश पर सजन निवासी ढकिया नरू के अलावा सत्यप्रकाश, सतेंद्र, विवेक, कपिल, इंद्रपाल और सतवीर सभी निवासी ग्राम ग्वालखेड़ा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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