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एमडीए पर आयोग ने लगाया जुर्माना

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 03 Apr 2022 01:30 AM IST
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penalty on mda by consumer form
संभल के ध्यानार्थ..........
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भवन पर कब्जा नहीं देने पर एमडीए
पर उपभोक्ता आयोग ने लगाया जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
मुरादाबाद। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए ) को आयोग ने आवंटित भवन पर कब्जा न देने का दोषी करार देते हुए जमा की गई धनराशि दस प्रतिशत के साथ वापस करने के साथ साथ तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिला संभल के कोटपूर्वी क्षेत्र की रहने वाली नेहा पत्नी चंदन राघव ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया था। जिसमें बताया था कि उसे 27 सितंबर 2013 को लॉटरी के माध्यम से एक फ्लैट मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किया गया था। जिसका भुगतान वादिनी ने आठ लाख पचपन हजार रुपये किस्तों में किया था, लेकिन जब फ्लैट पर कब्जा करने की बात आई तो प्राधिकरण द्वारा कहा गया कि अभी फ्लैट अर्द्धनिर्मित है। जिस पर वर्तमान समय में कब्जा नहीं दिया जा सकता। इस मामले की शिकायत वादिनी ने आयोग में दर्ज कराई।
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जिसकी सुनवाई आयोग की अध्यक्ष अलका श्रीवास्तव व सदस्य रमेश कुमार विश्वकर्मा एवं रंजना द्वारा की गई। आयोग ने पूरे मामले में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को सेवा दोषी मानते हुए वादिनी द्वारा जमा किए गए आठ लाख पचपन हजार रुपये दस प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने के साथ-साथ तीस हजार रुपये मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में एक माह के अंदर वादिनी को को देने के आदेश पारित किए हैं।
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