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Moradabad News: स्टार हॉस्पिटल के मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश

Thu, 05 Sep 2024 05:53 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Thu, 05 Sep 2024 05:53 AM IST
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Order to file a report against the owner of Star Hospital
अमरोहा। एक ही महिला के आने का दो अलग-अलग समय अंकित कर प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में स्टार हॉस्पिटल के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए हैं। ये कार्रवाई महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद हुई है। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने स्टार हॉस्पिटल का पंजीयन निरस्त कर दिया गया था।
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नोडल अधिकारी डॉ. शरद कुमार ने बताया कि मुरादाबाद जिले के कटघर क्षेत्र के भैंसिया मिलक निवासी पूनम की शादी संभल जिले के एचौड़ा कम्बोह क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। ससुराल वालों से विवाद के चलते पूनम की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। परिजन पूनम को फतेहपुर अब्बू जोया संभल रोड स्थित स्टार हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे थे, जहां से डॉक्टर ने पूनम को रेफर कर दिया था। लेकिन, जब परिजन पूनम को लेकर दूसरे निजी अस्पताल में पहुंचे तो वहां उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन महिला को मुरादाबाद लेकर भी पहुंचे, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया।
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मामले में पूनम के पिता ने ससुराल वालों के खिलाफ एचौड़ा कम्बोह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच की तो स्टार हॉस्पिटल के मालिक ने हैरतअंगेज कारनामा कर डाला। अस्पताल के मालिक डॉ. मोहम्मद रजा ने विवेचक को दो प्रमाणपत्र बना कर दिए थे। दोनों में पूनम के हॉस्पिटल आने का समय अलग-अलग दर्शाया गया। नोडल अधिकारी के मुताबिक एक प्रमाणपत्र में सुबह 3:40 पर पूनम को अस्पताल में लाना दिखाया गया, जबकि दूसरे में 4:44 मिनट पर। मामले में पूनम के मायके वाले महिला आयोग पहुंच गए।
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महिला आयोग ने एक ही व्यक्ति के दो अलग-अलग समय अंकित कर प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में स्टार हॉस्पिटल को दोषी पाया। महिला आयोग के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पिटल का पंजीयन निरस्त कर दिया था। लेकिन, यह मामला तूल पकड़ता रहा। महिला आयोग के पत्र को संज्ञान में लेते हुए एडीएम ने सीएमओ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिसे संज्ञान में लेकर नोडल अधिकारी डॉ. शरद कुमार ने डिडौली कोतवाली में तहरीर देकर एक ही व्यक्ति के दो अलग-अलग समय अंकित कर प्रमाणपत्र जारी करने के आरोप में स्टार हॉस्पिटल के मालिक डॉ. मोहम्मद रजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। सीओ सिटी अरुण कुमार ने बताया कि नोडल अधिकारी के पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।
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