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अब नहीं चलेगी मनमानी, तय हुआ एंबुलेंस का किराया

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 10 May 2021 02:31 AM IST
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Now arbitrary will not work, fixed ambulance fare
मुरादाबाद। कोरोना संक्रमित मरीजों को लाने ले जाने में निजी एंबुलेंस संचालकों की मनमानी अब नहीं चलेगी। जिलाधिकारी ने कोविड और नॉन कोविड एंबुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया है। इससे एंबुलेंस संचालकों की मनमानी पर अंकुश लगेगा।
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जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि एंबुलेंस संचालकों के मनमाना किराया वसूलने की लगातार शिकायतें मिल रहीं थीं। उन्होंने बताया कि दस किलोमीटर तक की दूरी के लिए बिना ऑक्सीजन वाली एंबुलेंस का किराया एक हजार रुपये, ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस का किराया 1500 रुपये और वेंटिलेटरयुक्त एंबुलेंस का किराया दो हजार रुपये निर्धारित किया गया। वहीं दस किलोमीटर से अधिक दूरी तक के लिए बिना ऑक्सीजन वाली एंबुलेंस का किराया 30 रुपये प्रति किलोमीटर, ऑक्सीजनयुक्त एंबुलेंस 40 रुपये प्रति किलोमीटर और वेंटिलेटर युक्त एंबुलेंस 100 रुपये प्रति किलोमीटर दर निर्धारित की गई है। डीएम ने कहा है कि निर्धारित दर से अधिक वसूली करने वाले संचालकों की एंबुलेंस को अधिग्रहीत करके लोगों को सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
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शव वाहनों को क्रियाशील रखने का भी निर्देश
जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देशित किया है कि सरकारी शव वाहनों को क्रियाशील रखा जाए। तीमारदार की मांग पर तत्काल शव वाहन उपलब्ध कराया जाए ताकि वह शव को गंतव्य तक ले जा सके।
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अधिक किराया वसूला तो दर्ज होगी रिपोर्ट
डीएम ने बताया कि एंबुलेंस संचालन की देखरेख के लिए एसडीएम सदर प्रशांत तिवारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। यदि एंबुलेंस चालक मरीज अथवा तीमारदार से निर्धारित किराए से ज्यादा किराया वसूल करते हैं तो उनके खिलाफ द एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897, उत्तर प्रदेश कोविड-19 विनियमावली 2020 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
एंबुलेंस संचालक अधिक किराए मांगें तो इन नंबरों पर करें शिकायत
जिलाधिकारी ने बताया कि यदि कोई एंबुलेंस संचालक निर्धारित दरों से अधिक किराया मांगता है तो इसकी शिकायत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, जिले के कोविड कमांड सेंटर के दूरभाष नंबर 0591-2412728, 0591-2413025 और मोबाइल नंबर 9454416867, 9454416893 पर दर्ज करा सकते हैं।
मनमानी के मामले
केस-1
रेलवे लाइन पर निवासी 75 वर्षीय रामप्रकाश को सांस लेने में दिक्कत हुई तो परिजनों ने जिला अस्पताल के लिए एंबुलेंस बुलाई। एंबुलेंस वाले ने दो हजार रुपये की मांग की। इसको लेकर एंबुलेंस वाले से परिवार वालों की बातचीत हुई। मामला प्रशासन तक के संज्ञान में आया, तब एंबुलेंस संचालक ने एक हजार रुपये में महिला को अस्पताल तक पहुंचाया।

केस- 2
पीतलनगरी निवासी 65 वर्षीय महिला को शहर के एक निजी कोविड अस्पताल में जाना था। एंबुलेंस संचालक ने तीन हजार रुपये की मांग की। कई बार कहने के बाद भी एंबुलेंस वाले ने इससे कम रुपये लेने पर राजी नहीं हुआ। तीन हजार न मिलने पर उसने मरीज को ले जाने से इनकार कर दिया। बाद में परिजन किसी तरह निजी वाहन से मरीज को अस्पताल ले गए।
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