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Moradabad News: अब 30 सितंबर तक मिलेगी टैक्स में 15 प्रतिशत की छूट

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 03 Aug 2025 02:03 AM IST
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Now 15% tax rebate will be available till 30 September
मुरादाबाद। नगर निगम ने शहरवासियों को बड़ी राहत देते हुए गृहकर के बिल में 15 प्रतिशत की छूट की सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। पहले 31 जुलाई तक गृहकर और जलकर का बिल जमा करने पर 15 प्रतिशत की छूट का ऑफर दिया गया था। लेकिन जुलाई के अंत तक गृहस्वामियों की भागीदारी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही जिसके बाद अब इस ऑफर की मियाद बढ़ा दी गई है। निगम की ओर से दी गई इस छूट का लाभ 31 जुलाई तक महज 18 हजार करदाताओं ने ही लिया था जिससे निगम को 20 करोड़ रुपये की आमदनी भी हुई है।
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निगम की ओर से छूट की मियाद बढ़ाए जाने के बाद अब बकायेदार समेत अन्य करदाता आगामी दो माह तक बिना जुर्माने के संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। निगम के आंकड़ों के अनुसार शहर में करीब 1.65 लाख भवन और 25 हजार आवासीय/व्यावसायिक प्लॉट टैक्स के दायरे में आते हैं। निगम ने कई बार प्रचार-प्रसार कर लोगों से समय पर टैक्स जमा करने की अपील की साथ ही छूट की सुविधा दी ताकि नागरिक प्रोत्साहित हों। मगर 31 जुलाई तक केवल 18 हजार लोगों ने ही टैक्स का भुगतान किया है।
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निगम के अधिकारियों ने मियाद बढ़ाने के साथ ही बकायेदारों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी महीने के तीसरे सप्ताह से बकायेदारों को नोटिस भी भेजने की तैयारी है। अधिकारियों का कहना है कि बकाया टैक्स न चुकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बार डिजिटल भुगतान पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि लोग घर बैठे भी आसानी से टैक्स जमा कर सकें।
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अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह ने कहा कि अब छूट योजना को लेकर डोर-टू-डोर अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत हर वार्ड में टैक्स जमा करने में मिल रही छूट के बारे में जागरूक किया जाएगा। 30 सितंबर तक टैक्स जमा करने वालों को छूट मिल रही है। बकायेदार इस छूट का लाभ उठा सकते हैं।
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