{"_id":"5d38cfdb8ebc3e6cfc5d7f4a","slug":"notice-of-cancellation-of-arms-license-of-azam-khan-rampur-moradabad","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूपी: आजम खां के शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण का नोटिस वापस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यूपी: आजम खां के शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण का नोटिस वापस
Thu, 25 Jul 2019 06:27 AM IST
Abhishek Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरादाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरादाबाद
Published by: Abhishek Singh
Updated Thu, 25 Jul 2019 06:27 AM IST
विज्ञापन
आजम खां
- फोटो : Social media
गंज पुलिस की रिपोर्ट और चार्जशीट की धाराओं में अंतर होने की वजह से आजम खां को जारी शस्त्र निरस्तीकरण का नोटिस वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही यह बात भी सामने आई है कि आजम खां ने अपने शस्त्रों का दुरुपयोग नहीं किया है।
विज्ञापन
जिलाधिकारी ने लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद आजम खां को शस्त्र लाइसेंस को निलंबित करते हुए निरस्तीकरण का नोटिस जारी किया था। यह नोटिस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया था। इस मामले को लेकर आजम खां हाईकोर्ट चले गए थे।
विज्ञापन
हाईकोर्ट में लाइसेंस निलंबित करने का आदेश को खारिज कर दिया था। इस मामले की सुनवाई जिलाधिकारी के कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि पुलिस की जिस रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र निरस्तीकरण का नोटिस दिया गया उसकी कई धाराएं चार्जशीट में हटा दी गई हैं। साथ यह भी जानकारी सामने आई कि आजम खां ने अपने शस्त्र का दुरुपयोग नहीं किया है।
विज्ञापन
इन तथ्यों के आधार पर जिलाधिकारी ने आजम खां को जारी शस्त्र निरस्तीकरण का नोटिस वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है। जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस की रिपोर्ट और चार्जशीट की धाराओं में अंतर होने की वजह से आजम खां को जारी शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण का नोटिस वापस ले लिया गया है।