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Moradabad News: बुद्धि विहार पार्क में अवैध निर्माण पर 14 लोगों को नोटिस जारी
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प्रयागराज/मुरादाबाद।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद मझोला थाना क्षेत्र के सेक्टर-7 बी में स्थित आवास विकास कॉलोनी के पार्क में मंदिर का अवैध निर्माण करने पर 14 लोगों को नोटिस जारी कर पांच अगस्त तक जवाबी हलफनामा तलब किया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने मुरादाबाद के अधिवक्ता नीरज त्यागी की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
याची के अधिवक्ता राजवेंद्र सिंह ने दलील दी कि आवास विकास कॉलोनी में आवंटियों के टहलने और बच्चों के खेलने के बने पार्क में कुछ लोग अवैध रूप से निर्माण कर रहे थे। आवंटियों की शिकायत पर आवास विकास परिषद के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखा था। इस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शांतिभंग की करवाई के अलावा कोई कदम नहीं उठाया।
लिहाजा, अवैध निर्माण जारी है। कोर्ट ने 14 आरोपियों को जनहित याचिका में पक्षकार बनाए जाने की दाखिल अर्जी को स्वीकार करते हुए सभी को नोटिस जारी कर पांच अगस्त तक जवाब देने का आदेश दिया है।
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तीन दिन पहले लगाई थी सील
मुरादाबाद। बुद्धि विहार कॉलोनी के सेक्टर-7 बी कॉलोनी के पार्क में बने मंदिर को पांच जुलाई को आवास विकास के अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सुबह सील कर दिया था। अधिशासी अभियंता की ओर से नोटिस भी चस्पा किया गया था, जिसमें आदेश का उल्लंघन करने अथवा कार्रवाई में अवरोध पैदा करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। हालांकि, पूजा अर्चना के लिए शाम को ही आवास विकास के एक अभियंता ने सील खोल दी थी। इसके बाद मंदिर में पूजा-अर्चना की जा रही है। ब्यूरो
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद मझोला थाना क्षेत्र के सेक्टर-7 बी में स्थित आवास विकास कॉलोनी के पार्क में मंदिर का अवैध निर्माण करने पर 14 लोगों को नोटिस जारी कर पांच अगस्त तक जवाबी हलफनामा तलब किया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने मुरादाबाद के अधिवक्ता नीरज त्यागी की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
याची के अधिवक्ता राजवेंद्र सिंह ने दलील दी कि आवास विकास कॉलोनी में आवंटियों के टहलने और बच्चों के खेलने के बने पार्क में कुछ लोग अवैध रूप से निर्माण कर रहे थे। आवंटियों की शिकायत पर आवास विकास परिषद के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखा था। इस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शांतिभंग की करवाई के अलावा कोई कदम नहीं उठाया।
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लिहाजा, अवैध निर्माण जारी है। कोर्ट ने 14 आरोपियों को जनहित याचिका में पक्षकार बनाए जाने की दाखिल अर्जी को स्वीकार करते हुए सभी को नोटिस जारी कर पांच अगस्त तक जवाब देने का आदेश दिया है।
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तीन दिन पहले लगाई थी सील
मुरादाबाद। बुद्धि विहार कॉलोनी के सेक्टर-7 बी कॉलोनी के पार्क में बने मंदिर को पांच जुलाई को आवास विकास के अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सुबह सील कर दिया था। अधिशासी अभियंता की ओर से नोटिस भी चस्पा किया गया था, जिसमें आदेश का उल्लंघन करने अथवा कार्रवाई में अवरोध पैदा करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। हालांकि, पूजा अर्चना के लिए शाम को ही आवास विकास के एक अभियंता ने सील खोल दी थी। इसके बाद मंदिर में पूजा-अर्चना की जा रही है। ब्यूरो