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Moradabad News: कोर्ट में पेश हुई सांसद रुचिवीरा, जमानत पर रिहा, आचार संहिता उल्लंघन का चल रहा केस
Sat, 28 Sep 2024 09:57 AM IST
विमल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
Published by: विमल शर्मा
Updated Sat, 28 Sep 2024 09:57 AM IST
सार
आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सपा सांसद रुचिवीरा मुरादाबाद की एक अदालत में पेश हुई। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट एमपी सिंह की अदालत में इस केस की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया।
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मुरादाबाद से सपा सांसद रुचिवीरा
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुरादाबाद से सपा सांसद रुचिवीरा शुक्रवार को अदालत में पेश हुईं और अपनी जमानत कराईं। नागफनी थाने में अवर अभियंता शिवमोहन ने आठ अप्रैल 2024 को रुचिवीरा, कांग्रेस नेता असद मलाई, खुर्शीद असलम, नदीम और नईम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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जिसमें बताया था कि उन्हें सूचना मिली थी कि सात फरवरी की रात करीब एक बजे सपा प्रत्याशी रुचिवीरा अपने सहयोगियों के साथ जनसभा कर रही हैं। जिसमें करीब पचास से साठ लोग शामिल हैं। सूचना पर वह मौके पर गए तब तक लोग जा चुके थे, लेकिन रुचिवीरा अपने सहयोगियों के साथ मौके पर मौजूद थीं।
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विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि शुक्रवार को इस मामले में सांसद रुचिवीरा समेत असद मौलाई, नदीम और नईम ने अपने वकील के माध्यम से जमानत प्रार्थनापत्र अदालत में पेश किया। जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट एमपी सिंह की अदालत में की गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया।
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बीस-बीस हजार रुपये के जमानतनामे पर हुई रिहाई
विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि कोर्ट ने सांसद रुचिवीरा और अन्य को बीस-बीस हजार रुपये के दो-दो जमानती और इतनी ही राशि के निजी बंधपत्र रिहा किया। मुकदमे की अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को होगी।