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मुरादाबाद: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस साल का कारावास
Thu, 27 Jan 2022 04:50 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी
अमर उजाला ब्यूरो, मुरादाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, मुरादाबाद
Published by: विक्रांत चतुर्वेदी
Updated Thu, 27 Jan 2022 04:50 PM IST
सार
घटना मैनाठेर थानाक्षेत्र में आठ साल पहले 20 नवंबर 2014 हुई थी। जिस पर सुनवाई करने के बाद अदालत ने अब फैसला सुनाया है।
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नाबालिग के साथ रेप
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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विस्तार
अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से चालीस हजार रुपए पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे। बनियाठेर थाने में 20 नवंबर 2014 को एक ग्रामीण ने केस दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री अपने खेत पर गई थी। जिसके पीछे गांव का ही रहने वाला सोमपाल आ गया था।
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आरोप है कि आरोपी सोमपाल ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। उक्त मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट संख्या तीन सुभाष सिंह की अदालत में चली। जिसमें बचाव पक्ष का कहना था कि उसे झूठा फंसाया गया है। गांव की रंजिश के कारण मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद अकरम खान व एमपी सिंह ने सरकार की ओर से पैरवी करते हुए आरोपी के खिलाफ बहस की।
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अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी सोमपाल को दुष्कर्म की घटना का दोषी पाते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास के साथ उस पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि में से चालीस हजार रुपए प्रतिकर के रूप में पीड़ित किशोरी को दिए जाएंगे।
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