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किशोरी से दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में चाचा को आजीवन कारावास

Sat, 27 Feb 2021 02:37 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 27 Feb 2021 02:37 AM IST
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moradabad News :Uncle imprisoned for life in connection of molestation and murder of teenager
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

जिला संभल के थाना बहजोई क्षेत्र में तीन साल पहले नाबालिग से सगे चाचा के द्वारा किए गए दुष्कर्म व हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी चाचा को आजीवन कारावास के साथ साथ पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपये पीड़ित परिवार को दिए जाने का भी आदेश दिया गया है।

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वर्ष 2017 के जुलाई माह में थाना बहजोई में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि वादी की 16 वर्षीय नाबालिग भतीजी शाम के समय पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। उसके पीछे पीछे उसका दूसरा चाचा पहुंच गया और अपनी ही नाबालिग भतीजी के साथ उसने जंगल में दुष्कर्म किया। जब पीड़ित लड़की ने शोर मचाया और चाचा का विरोध किया तो उसकी गर्दन पर दरांती से वार कर दिया। उसे घायल अवस्था में ही छोड़कर वहां से भाग गया। 
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उधर इस किशोरी ने हिम्मत दिखाई और वह किसी तरह लहूलुहान हालत में अपने घर पहुंच गई। यहां उसने इशारों से ही पूरी घटना के बारे में एवं आरोपी के बारे में बता दिया। घरवालों ने आरोपी चाचा को वहीं पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। युवती को उपचार के लिए तत्काल मुरादाबाद जिला अस्पताल ले आए जहां उपचार के दौरान किशोरी की मौत हो गई। 
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घटना की रिपोर्ट थाना बहजोई में दर्ज कराई गई। इस मामले की सुनवाई स्पेशल पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 सुभाष सिंह की अदालत में की गई। इसमें आरोपी के वकील ने दलील दी कि वादी और आरोपी भाई हैं। आपसी दुश्मनी के कारण झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। विशेष अभियोजक मोहम्मद अकरम खां ने इस प्रकरण में वादी पक्ष की ओर से दलीलें पेश की।  उन्होंने बताया कि दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी चाचा को घटना का दोषी माना। संवाद

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