फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Moradabad: Life imprisonment to accused for raping an eight year old child, court also imposed fine

Moradabad: आठ साल के बच्चे से दुष्कर्म में दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, बहाने से ले गया था साथ

Fri, 26 Jul 2024 06:33 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: विमल शर्मा Updated Fri, 26 Jul 2024 06:33 PM IST
सार

मुरादाबाद की एक कोर्ट ने बच्चे से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 80 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। पीड़ित के पिता ने यह मामला सितंबर 2017 को ठाकुरद्वारा थाने में दर्ज कराया था।

विज्ञापन
Moradabad: Life imprisonment to accused for raping an eight year old child, court also imposed fine
अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ठाकुरद्वारा क्षेत्र में सात साल पहले हुई आठ साल के बच्चे से दुष्कर्म की घटना में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। पीड़ित बच्चे के पिता ने 13 सितंबर 2017 को ठाकुरद्वारा थाने में केस दर्ज कराया था।

विज्ञापन


पिता ने बताया कि उनका आठ साल का बेटा मोहल्ले में अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान कांशीराम कॉलोनी निवासी महमूद उसे टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ जसपुर रोड की ओर ले गया। खेत में ले जाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
विज्ञापन


बच्चे की चीखपुकार सुनकर राहगीरों ने उसे महमूद के चंगुल से बचाया। आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने महमूद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रघुबर सिंह की अदालत में की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


विशेष लोक अभियोजक भूकन सिंह ने बताया कि पीड़ित बच्चे और चश्मदीद गवाहों ने अदालत में बयान दर्ज कराए। आरोपी महमूद ने कहा कि उसे रंजिश के चलते झूठा फंसाया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद महमूद को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

75 प्रतिशत राशि पीड़ित को दी जाएगी

अदालत ने अपने बीस पेज के आदेश में दोषी करार दिए गए महमूद पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसमें से 75 प्रतिशत की धनराशि पीड़ित को दी जाएगी। साथ ही यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो तीन साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed