{"_id":"65b3c47e32dc714ab80702e8","slug":"moradabad-court-three-years-imprisonment-to-brothers-found-guilty-of-molestation-fine-of-rs-80-thousand-2024-01-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Moradabad Court: छेड़खानी के दोषी सगे भाइयों को तीन-तीन साल की कारावास, 80 हजार का जुर्माना भी देना होगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Moradabad Court: छेड़खानी के दोषी सगे भाइयों को तीन-तीन साल की कारावास, 80 हजार का जुर्माना भी देना होगा
Fri, 26 Jan 2024 08:11 PM IST
विमल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
Published by: विमल शर्मा
Updated Fri, 26 Jan 2024 08:11 PM IST
सार
छेड़खानी मामले की सुनवाई करते हुए मुरादाबाद की एक कोर्ट ने दो भाइयों को चार साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर चालीस-चालीस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों ने सगी बहनों से बाजार जाते समय गलत हरकत की थी।
विज्ञापन
अदालत।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
दो सगी बहनों के साथ छेड़खानी के मामले में अदालत ने आरोपी दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कटघर थाने में 18 अप्रैल 2016 को एक किशोरी ने केस दर्ज कराया था।
विज्ञापन
इसमें उसने बताया था कि 18 अप्रैल की शाम वह अपनी बड़ी बहन के साथ घर में मौजूद थी। इसी दौरान कटघर के गोविंद नगर निवासी पप्पू कश्यप और उसका सोनू कश्यप में घुस आए। दोनों आरोपियों ने पीड़िता और उसकी बहन के साथ छेड़खानी की।
विज्ञापन
पीड़ित बहनों ने विरोध किया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देने लगे। इस बीच पीड़िताओं के पिता भी बाजार से आ गए। जिन्होंने बीच-बचाव कराया तो उनके साथ भी मारपीट की गई। मोहल्ले के लोगों को आता देख सोनू और पप्पू जान से मारने की धमकी दे कर भाग गए।
विज्ञापन
इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिनके मुकदमे की सुनवाई विशेष पाॅक्सो कोर्ट संख्या एक डॉ. केशव गोयल की अदालत में की गई।
विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार वर्मा और एमपी सिंह ने बताया कि इस मामले में दोनों पीड़ित बहनों और अन्य गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने दोनों भाइयों को घटना का दोषी पाते हुए तीन-तीन साल के कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।