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52 दिन बाद आज से खुलेंगे मॉल-रेस्टोरेंट, बंद रहेंगे सिनेमा हॉल
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मुरादाबाद। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 30 अप्रैल की रात से लागू कोरोना कर्फ्यू की वजह से बंद हुए मॉल-रेस्टोरेंट सरकार के निर्देश पर सोमवार से 52 दिन बाद खुलेंगे। हालांकि सिनेमा हाल बंद रहेंगे। वहीं, बाजार और दुकानें खोलने का समय भी दो घंटे बढ़ा दिया है। इस राहत से मुरादाबाद के व्यापारियों के चेहरे खिले उठे हैं। शादी समारोहों और धार्मिक स्थलों में 50 लोग जा सकेंगे। जिलाधिकारी ने शासन के निर्देश पर नई गाइड लाइन जारी कर दी है।
जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जारी की गई गाइड लाइन में कहा है कि 21 जून से रेस्टोरेंट और माल खुलेंगे। हालॉकि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखना होगा। रेस्टोरेंट में 50 फीसदी लोग ही एक समय में रह सकते हैं। निर्देश में कहा गया है कि रेस्टोरेंट में ग्राहकों के लिए एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था होगी। बाजार, दुकानें, रेस्टोरेंट और मॉल रात नौ बजे तक खोले जा सकेंगे। इसके अलावा मिठाई और स्ट्रीट फूड की दुकानों में बैठकर और खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। गाइड लाइन के अनुसार शादी समारोह और अन्य आयोजनों में अब 50 लोग शामिल हो सकेंगे। इसी तरह धार्मिक स्थलों में पांच के बजाय 50 लोग शामिल हो सकेंगे। सरकारी कार्यालयों कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शत-प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी। निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी यह शर्त लागू होगी।
स्कूल कॉलेज और सिनेमा हाल रहेंगे बंद
स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थानों और कोचिंग में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति रहेगी। प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय खोले जा सकेंगे। वहीं सिनेमाघर, स्टेडियम, स्वीमिंग पुल और जिम आदि बंद रहेंगे।
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साप्ताहिक बंदी लागू, रात में कर्फ्यू
शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी पहले की तरह जारी रहेगी। उस दिन जरूरी वस्तुओं को छोड़कर बाकी सब बंद रहेगा। इसी तरह रात नौ बजे से लेकर सुबह सात बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा।
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जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जारी की गई गाइड लाइन में कहा है कि 21 जून से रेस्टोरेंट और माल खुलेंगे। हालॉकि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखना होगा। रेस्टोरेंट में 50 फीसदी लोग ही एक समय में रह सकते हैं। निर्देश में कहा गया है कि रेस्टोरेंट में ग्राहकों के लिए एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था होगी। बाजार, दुकानें, रेस्टोरेंट और मॉल रात नौ बजे तक खोले जा सकेंगे। इसके अलावा मिठाई और स्ट्रीट फूड की दुकानों में बैठकर और खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। गाइड लाइन के अनुसार शादी समारोह और अन्य आयोजनों में अब 50 लोग शामिल हो सकेंगे। इसी तरह धार्मिक स्थलों में पांच के बजाय 50 लोग शामिल हो सकेंगे। सरकारी कार्यालयों कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शत-प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी। निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी यह शर्त लागू होगी।
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स्कूल कॉलेज और सिनेमा हाल रहेंगे बंद
स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थानों और कोचिंग में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति रहेगी। प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय खोले जा सकेंगे। वहीं सिनेमाघर, स्टेडियम, स्वीमिंग पुल और जिम आदि बंद रहेंगे।
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साप्ताहिक बंदी लागू, रात में कर्फ्यू
शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी पहले की तरह जारी रहेगी। उस दिन जरूरी वस्तुओं को छोड़कर बाकी सब बंद रहेगा। इसी तरह रात नौ बजे से लेकर सुबह सात बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा।