{"_id":"616b30b0e2cfc00c9a0485f4","slug":"je-who-was-caught-in-the-charge-of-indecency-with-the-woman-took-refuge-in-the-court-city-news-mbd406396490","type":"story","status":"publish","title_hn":"महिला से अभद्रता के आरोप में फंसे जेई ने ली कोर्ट की शरण, दो नवंबर को होगी सुनवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
महिला से अभद्रता के आरोप में फंसे जेई ने ली कोर्ट की शरण, दो नवंबर को होगी सुनवाई
विज्ञापन
मुरादाबाद। कपड़ा कारोबारी के घर में घुसकर महिला से अभद्रता करने के आरोप में फंसे जेई ने कोर्ट की शरण ली है। जेई ने अपने अधिवक्ता के जरिये कोर्ट में परिवाद दायर कराया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कारोबारी को नोटिस जारी कर दो नवंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं।
कोतवाली क्षेत्र न्यू खुशहाल नगर निवासी कारोबारी नवनीत वार्ष्णेय ने सात अक्तूबर 2021 को बिजली विभाग के अवर अभियंता रवि रंजन, ओम प्रकाश वर्मा और रवि रूहेला के खिलाफ कोर्ट की शरण लेते हुए कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि बिजली कर्मियों ने घर में घुसकर मारपीट की और उसकी पत्नी के साथ अभद्रता की।
अब इस इस मामले में जेई रवि रंजन ने अपने अधिवक्ता पीके गोस्वामी के जरिये कोर्ट में कपड़ा कारोबारी नवनीत वार्ष्णेय व कुछ अज्ञात के खिलाफ परिवाद दायर किया। जिसमें बताया है कि कारोबारी ने कोर्ट को गुमराह करते हुए कई तथ्य छिपाकर बिजली कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
विज्ञापन
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कारोबारी को नोटिस जारी कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता पीके गोस्वामी ने बताया कि इस मामले में दो नवंबर को सुनवाई होगी।
विज्ञापन
कोतवाली क्षेत्र न्यू खुशहाल नगर निवासी कारोबारी नवनीत वार्ष्णेय ने सात अक्तूबर 2021 को बिजली विभाग के अवर अभियंता रवि रंजन, ओम प्रकाश वर्मा और रवि रूहेला के खिलाफ कोर्ट की शरण लेते हुए कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि बिजली कर्मियों ने घर में घुसकर मारपीट की और उसकी पत्नी के साथ अभद्रता की।
विज्ञापन
अब इस इस मामले में जेई रवि रंजन ने अपने अधिवक्ता पीके गोस्वामी के जरिये कोर्ट में कपड़ा कारोबारी नवनीत वार्ष्णेय व कुछ अज्ञात के खिलाफ परिवाद दायर किया। जिसमें बताया है कि कारोबारी ने कोर्ट को गुमराह करते हुए कई तथ्य छिपाकर बिजली कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
विज्ञापन
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कारोबारी को नोटिस जारी कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता पीके गोस्वामी ने बताया कि इस मामले में दो नवंबर को सुनवाई होगी।