फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   jauhar trust issue

एडीएम की कोर्ट ने जौहर ट्रस्ट को पक्ष रखने का दिया आखिरी मौका

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2020 12:48 AM IST
विज्ञापन
jauhar trust issue
रामपुर। जौहर ट्रस्ट द्वारा खरीद गई जमीन में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करने के आरोप में एडीएम (प्रशासन) की कोर्ट में दर्ज वाद की सुनवाई के दौरान ट्रस्ट के वकील ने पक्ष रखने के लिए वक्त मांगा है। एडीएम की कोर्ट ने इस मामले में ट्रस्ट को आखिरी मौका देते हुए सुनवाई की अगली तिथि17 सितंबर निर्धारित कर दी है।
विज्ञापन

सांसद आजम खां की अध्यक्षता वाली मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के नाम पर लगभग 160 एकड़ जमीन खरीदी गई है। जमीन खरीद के मामले में ट्रस्ट को चैरिटी के काम करने की शर्त के आधार पर स्टांप शुल्क में छूट दी गई थी। इस मामले में शिकायत की गई थी कि ट्रस्ट द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया है। इस आधार पर पूरे मामले की जांच पिछले साल तत्कालीन एसडीएम सदर पीपी तिवारी को सौंपी गई थी। तिवारी ने जांच में आरोप को सही पाया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर डीएम की कोर्ट में वाद दर्ज कर लिया गया था, जिसे सुनवाई के लिए एडीएम की कोर्ट में स्थानांरित कर दिया गया था। इस मामले में एडीएम कोर्ट की ओर से ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खां को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने नोटिस रिसीव नहीं किया था। इसके बाद नोटिस को समाचार पत्र में प्रकाशित कराया गया था। दो बार नोटिस जारी करने के बाद भी जौहर ट्रस्ट की ओर से पक्ष रखने के लिए कोई सामने नहीं आया था। पिछली सुनवाई पर ट्रस्ट के वकील ने अपना वकालतनामा दाखिल किया था। गुरुवार को हुई सुनवाई को दौरान ट्रस्ट के वकील ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए मौका मांगा है। एडीएम (प्रशासन) जेपी गुप्ता की कोर्ट ने ट्रस्ट को पक्ष रखने के लिए आखिरी मौका देते हुए इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 17 सितंबर निर्धारित कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed