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Moradabad News: महिला की हत्या में पति को आजीवन कारावास

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 03:05 AM IST
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Husband gets life imprisonment for murdering woman
- अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
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अमर उजाला ब्यूरो
मुरादाबाद। एफटीसी कोर्ट-01 की विशेष न्यायाधीश प्रीति सिंह की अदालत ने शुक्रवार को दहेज हत्या के मामले में मुलजिम पति इमरान को दोषी करार कर दिया है। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कटघर के पीरजादा रोड हयात नगर निवासी मो. हनीफ ने 25 जून 2019 को कटघर थाने में अपने दामाद इमरान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें मो. हनीफ ने बताया कि उसने अपनी बेटी साजिदा की शादी 2014 में छजलैट के सीलपुर गांव निवासी इमरान के साथ की थी। इमरान आए दिन दहेज के लिए साजिदा को परेशान करता था इमरान अपनी पत्नी और बच्ची के साथ कटघर के ताजपुर में रहने लगा था। 25 जून 2019 की सुबह करीब चार बजे मो. हनीफ को पता चला कि इमरान ने साजिदा की हत्या कर दी है। सूचना मिलने पर मायके वाले मौके पर पहुंच गए और उन्होंने पुलिस बुला ली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के शरीर पर चोटों के निशान मिले थे और उसे गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई एफटीसी-01 की विशेष न्यायाधीश प्रीति सिंह की अदालत में चली। शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम इमरान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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