{"_id":"615a0de38ebc3e4af164a63b","slug":"hoardings-of-advertisements-are-put-up-illegally-on-the-highway-city-news-mbd404891665","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाईवे पर नियम विरुद्ध तरीक से लगे हैं विज्ञापनों के होर्डिंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाईवे पर नियम विरुद्ध तरीक से लगे हैं विज्ञापनों के होर्डिंग
विज्ञापन
मुरादाबाद। नेशनल हाईवे के किनारे लगे विज्ञापनों के होर्डिंग नियम कानूनों का मजाक बना रहे हैं। पाकबड़ा जीरो प्वाइंट से जोया तिराहा तक 19 और रामपुर रोड जीरो प्वाइंट से मूंढापांडे टोल तक 12 होर्डिंग लगे हैं। ये होर्डिंग हाईवे के किनारे निजी संस्थानों के अंदर या किसी प्लाट की सीमा में लगे हैं। जबकि नियमानुसार हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों को होर्डिंग दिखने नहीं चाहिए।
चूंकि ऐसे विज्ञापन होर्डिंग हाईवे पर दुर्घटनाओं का सबब बनते हैं। इसके चलते सड़क परिवहन मंत्रालय से वर्ष 2017 में हाईवे या उसके आसपास किसी भी प्रकार के विज्ञापन होर्डिंग न लगाने का आदेश जारी किया था। अवैध होर्डिंग के खिलाफ तमाम नियम बनाए गए, लेकिन इनका पालन नहीं हो रहा। आउटडोर विज्ञापन को लेकर कई मामले कोर्ट में विचारधीन हैं।
नियमों के अनुसार किसी भी हालत में राष्ट्रीय पार्क और जल निकायों, ऐतिहासिक स्मारकों, श्मशान घाट, कब्रिस्तान और खंडहर में विज्ञापन नहीं लगाए जा सकते। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा जैसे सभी धर्मस्थलों पर विज्ञापन नहीं लग सकते। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों का कहना है कि हाईवे पर सड़क से 10 मीटर दूर विज्ञापन लगाया जा सकता है।
विज्ञापन
यदि इससे कम दूरी पर किसी ने विज्ञापन लगाया है तो यह पूरी तरह नियम विरुद्ध है। ऐसी कंपनियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यदि किसी ने अपनी संपत्ति की सीमा में कोई विज्ञापन लगा रखा है तो इसमें एनएचएआई कुछ नहीं कर सकता।
विज्ञापन
चूंकि ऐसे विज्ञापन होर्डिंग हाईवे पर दुर्घटनाओं का सबब बनते हैं। इसके चलते सड़क परिवहन मंत्रालय से वर्ष 2017 में हाईवे या उसके आसपास किसी भी प्रकार के विज्ञापन होर्डिंग न लगाने का आदेश जारी किया था। अवैध होर्डिंग के खिलाफ तमाम नियम बनाए गए, लेकिन इनका पालन नहीं हो रहा। आउटडोर विज्ञापन को लेकर कई मामले कोर्ट में विचारधीन हैं।
विज्ञापन
नियमों के अनुसार किसी भी हालत में राष्ट्रीय पार्क और जल निकायों, ऐतिहासिक स्मारकों, श्मशान घाट, कब्रिस्तान और खंडहर में विज्ञापन नहीं लगाए जा सकते। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा जैसे सभी धर्मस्थलों पर विज्ञापन नहीं लग सकते। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों का कहना है कि हाईवे पर सड़क से 10 मीटर दूर विज्ञापन लगाया जा सकता है।
विज्ञापन
यदि इससे कम दूरी पर किसी ने विज्ञापन लगाया है तो यह पूरी तरह नियम विरुद्ध है। ऐसी कंपनियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यदि किसी ने अपनी संपत्ति की सीमा में कोई विज्ञापन लगा रखा है तो इसमें एनएचएआई कुछ नहीं कर सकता।