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गैंगस्टर को तीन साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 08 Oct 2021 02:57 AM IST
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Gangster sentenced to three years
मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र के रहने वाले गैंगस्टर को अदालत ने तीन साल की सजा के साथ-साथ पांच हजार रुपये के जुर्माने का अर्थदंड भी लगाया है।
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थाना जीआरपी मुरादाबाद में आठ अगस्त 2018 को थाना प्रभारी पंकज पंत ने मुकदमा दर्ज कराया था कि रिहान उर्फ रफीक निवासी करूला थाना मझोला अनैतिक लाभ लेने के लिए आम जनता को डराता व धमकाता है। उसकी दबंगई के कारण लोग उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। आरोपी गिरोह बना कर घटना को अंजाम देता है। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज पंचम शैलेंद्र सचान की अदालत में की गई। इसमें आरोपी ने अपने बचाव में कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गवाहों ने अदालत में गवाही दी है। अदालत ने गवाहों के आधार पर आरोपी रिहान को गैंगस्टर एक्ट के दोषी करार देते हुए उसे तीन साल के कारावास के साथ साथ पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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