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Moradabad News: गैंगस्टर एक्ट के दोषियों को दो- दो साल की सजा
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मुरादाबाद। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल के कारावास सजा सुनाई है।
मूंढापांडे थाने में 23 अप्रैल 2008 को तत्कालीन थाना प्रभारी रघुराज सिंह ने अमरोहा जनपद के गजरौला निवासी राजीव पुत्र बलराम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज कराया था जबकि दूसरा मुकदमा कटघर थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी संजय गर्ग ने 16 जुलाई 2018 को कटघर क्षेत्र के मोती मस्जिद के पास रहने वाले शेरू पुत्र हनीफ के खिलाफ दर्ज कराया था। इन मुकदमों की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत में की गई। राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव त्यागी ने पक्ष रखा। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर दोनों राजीव और शेरू को गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाया।दोषी करार दिए गए दोनों आरोपियों को अदालत ने दो-दो साल के कारावास की सजा के साथ उस पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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मूंढापांडे थाने में 23 अप्रैल 2008 को तत्कालीन थाना प्रभारी रघुराज सिंह ने अमरोहा जनपद के गजरौला निवासी राजीव पुत्र बलराम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज कराया था जबकि दूसरा मुकदमा कटघर थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी संजय गर्ग ने 16 जुलाई 2018 को कटघर क्षेत्र के मोती मस्जिद के पास रहने वाले शेरू पुत्र हनीफ के खिलाफ दर्ज कराया था। इन मुकदमों की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत में की गई। राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव त्यागी ने पक्ष रखा। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर दोनों राजीव और शेरू को गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाया।दोषी करार दिए गए दोनों आरोपियों को अदालत ने दो-दो साल के कारावास की सजा के साथ उस पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।