फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Four years imprisonment to four accused including three real brothers

तीन सगे भाइयों सहित चार अभियुक्तों को चार साल की कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 24 Feb 2022 01:22 AM IST
विज्ञापन
Four years imprisonment to four accused including three real brothers
मुरादाबाद। एक ही परिवार के तीन सदस्यों समेत एक अन्य को अदालत ने जानलेवा हमले में दोषी करार देते हुए चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, आलोक उर्फ कुलदीप सिंह के गैरहाजिर चलने की वजह से उसकी पत्रावली पृथक कर दी गई है।
विज्ञापन

थाना बिलारी में 30 मई 2016 को जोगेंद्र ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी थी। पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि ग्राम अडोला माफी में बैलों की दौड़ कराई जा रही थी। अडोला माफी के रहने वाले बबलू के बैलों की जोड़ी जीत रही थी। सभी इसका जश्न मना रहे थे। इस बीच ग्राम भड़कऊ व सरथल एवं चचेरा के रहने वाले आलोक उर्फ कुलदीप सिंह पुत्र सतवीर, शीतल उर्फ संजू कुमार पुत्र प्रेम सिंह, दिनेश, राहुल व सचिन पुत्रगण कुंवरपाल ने जोगेंद्र पर हमला कर दिया, जिसे बचाने आए सुरेंद्र व महेंद्र की भी लाठी डंडों से पिटाई की, जिससे यह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज (षष्टम) रणजीत कुमार की अदालत में की गई।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार कश्यप ने बताया कि दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को घटना दोषी करार पाते हुए शीतल उर्फ कुलदीप सिंह, दिनेश, राहुल, और सचिन को चार साल की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed