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Moradabad: पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी जेल से रिहा, MP-MLA स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनाई थी सात साल सजा
Thu, 08 Dec 2022 11:19 PM IST
Vikas Kumar
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद।
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद।
Published by: Vikas Kumar
Updated Thu, 08 Dec 2022 11:19 PM IST
सार
फर्जी बिजली बिल बनाकर रुपये नहीं जमा करने के मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 30 नवंबर को कांग्रेस पार्टी के नेता और मुरादाबाद देहात विधान क्षेत्र के पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी को सात साल की कैद के साथ आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
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पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी बृहस्पतिवार शाम जेल से रिहा कर दिए गए। बुधवार को एमपी एमएलए स्पेशल सेशन कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। जिसमें अदालत ने डेढ़ लाख रुपये के जमानती और इतनी ही राशि के निजी मुचलके अदालत में पेश कर रिहा करने के आदेश जारी किए थे।
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फर्जी बिजली बिल बनाकर रुपये नहीं जमा करने के मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 30 नवंबर को कांग्रेस पार्टी के नेता और मुरादाबाद देहात विधान क्षेत्र के पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी को सात साल की कैद के साथ आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। जिसके बाद से ही वह जिला कारागार में बंद थे।
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आदेश के खिलाफ हाजी इकराम कुरैशी ने अपने वकील वीरेंद्र शर्मा के माध्यम से जिला जज की अदालत में अपील दाखिल की थी। अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि हाजी इकराम कुरैशी की जमानत अर्जी एमपी एमएलए स्पेशल सेशन कोर्ट पुनीत कुमार गुप्ता अदालत से बुधवार को जमानत मिली थी किंतु समय के अभाव में जमानती पेश नहीं हो सके थे। गुरुवार को हाजी इकराम कुरैशी के जमानत नामे मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किए गए। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया।
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