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गजराैला में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई: 56 लाख का खाद्य पदार्थ सीज, दूध- मक्खन व रिफाइंड तेल के नमूने लिए
Sat, 12 Sep 2026 07:26 PM IST
Vimal Sharma
संवाद न्यूज एजेंसी, गजराैला/अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, गजराैला/अमरोहा
Published by: Vimal Sharma
Updated Sat, 12 Sep 2026 07:26 PM IST
सार
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने उमंग डेयरी पर छापा मारकर करीब 56 लाख रुपये के खाद्य पदार्थ सीज किए। जांच में खाद्य पदार्थों के भंडारण और पहचान विवरण में अनियमितताएं मिलीं। दूध, स्किम्ड मिल्क पाउडर, कुकिंग बटर और पामोलीन तेल के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं।
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गजराैला में कार्रवाई करती खाद्य विभाग की टीम
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
गजरौला में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शनिवार को हसनपुर रोड स्थित उमंग डेयरी पर छापा मारकर करीब 56 लाख रुपये मूल्य के खाद्य पदार्थ सीज कर दिए। जांच के दौरान खुले वाहनों से दूध की आपूर्ति और वाहनों के खाद्य पंजीकरण में अनियमितताएं मिलीं।
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इसके अलावा डेयरी की प्रसंस्करण इकाई और भंडारगृह में बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ बिना जरूरी पहचान विवरण के तथा निर्धारित तरीके से भंडारित नहीं पाए गए। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आदेश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी बीना की टीम ने हसनपुर रोड स्थित उमंग डेयरी का निरीक्षण किया।
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यहां प्रसंस्करण इकाई में मदर डेयरी के 108 बोरी स्किम्ड मिल्क पाउडर और 104 पैकेट बिना आवश्यक पहचान विवरण के मिले। इसके अलावा बड़ी मात्रा में पाश्चुरीकृत कुकिंग बटर भी मिला। भंडारगृह में 447 बोरी स्किम्ड मिल्क पाउडर और 20-20 किलोग्राम के 113 पैकेट रिफाइंड पामोलीन तेल रखे मिले।
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जांच के दौरान कई खाद्य पदार्थ लकड़ी के पट्टों पर रखने के बजाय सीधे फर्श पर रखे मिले। नमी और अस्वच्छ परिस्थितियों में भंडारण भी पाया गया। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए स्किम्ड मिल्क पाउडर, पाश्चुरीकृत कुकिंग बटर, रिफाइंड पामोलीन तेल और दूध के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं।
जांच रिपोर्ट आने तक संबंधित खाद्य पदार्थों को सीज कर उनके उपयोग पर रोक लगा दी गई है। प्रतिष्ठान से जुड़े तीन केंद्रीय खाद्य अनुज्ञप्तियों के संबंध में भी अभिलेख और स्पष्टीकरण मांगा गया है।
पाश्चुरीकृत कुकिंग बटर की खरीद, स्रोत और उपयोग से जुड़े दस्तावेज के लिए अलग से नोटिस जारी किया जा रहा है। प्रयोगशाला रिपोर्ट मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 और संबंधित नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।