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Income Tax Return: लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक भर सकते हैं रिटर्न, ढाई लाख तक इनकम तो नहीं देना होगा शुल्क
Sun, 24 Dec 2023 04:53 PM IST
विमल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
Published by: विमल शर्मा
Updated Sun, 24 Dec 2023 04:53 PM IST
सार
आयकर और जीएसटी के अधिवक्ता गौरव गुप्ता ने बताया कि 60 वर्ष से कम उम्र के करदाताओं को ढाई लाख से अधिक और पांच लाख से कम आय होने पर एक हजार की लेट फीस देनी होगी। करदाता की आयु साठ वर्ष से अधिक है तो उसे तीन लाख से अधिक और पांच लाख से कम आय पर एक हजार की लेट फीस देनी होगी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : social media
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विस्तार
मुरादाबाद जिले के ऐसे करदाता हैं जो वित्तीय वर्ष 2023-24 का आयकर रिटर्न अभी तक नहीं भरे हैं, वह 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ अपना आयकर रिटर्न भर सकते है। यदि करदाता की आय ढाई लाख तक है तो उसे लेट फीस नहीं देनी होगी। आयकर और जीएसटी के अधिवक्ता गौरव गुप्ता ने बताया कि 60 वर्ष से कम उम्र के करदाताओं को ढाई लाख से अधिक और पांच लाख से कम आय होने पर एक हजार की लेट फीस देनी होगी।
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यदि करदाता की आयु साठ वर्ष से अधिक है तो उसे तीन लाख से अधिक और पांच लाख से कम आय पर एक हजार की लेट फीस देनी होगी। करदाता की आयु अस्सी वर्ष से अधिक है तो उसे पांच लाख तक की आय पर कोई लेट फीस नहीं देना होगी। किसी करदाता की आय पांच लाख से अधिक है तो उसे पांच हजार की लेट फीस देनी होगी।
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ऐसे करदाता जिनकी आय कर योग्य सीमा से अधिक है, उन्होंने आयकर का भुगतान नहीं किया है। उनको लेट फीस के साथ ब्याज भी देना होगा। आयकर रिटर्न जितनी देर से फाइल किया जाएगा, उतना ही अधिक ब्याज भी देना होगा। उसके बाद ही आयकर रिटर्न फाइल होगी। ऐसे करदाता जिनका टीडीएस कट गई है, लेकिन वे आयकर रिटर्न नहीं भर पाए हैं।
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ऐसे करदाता 31 दिसंबर 23 तक आयकर रिटर्न भरकर अपना रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। यदि कर निर्धारण वर्ष 2023-24 का आयकर रिटर्न 31 दिसंबर 2023 तक नहीं भरा जाता है तो करदाता को आयकर रिफंड नहीं मिलेगा। आयकर रिटर्न भरने से पूर्व करदाता को अपना फॉर्म 26 एएस और एआईएस अवश्य चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद ही अपनी आयकर विवरणी फाइल करना चाहिए।