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यूपीः नाबालिग बेटी से दुष्कर्म में पिता को दस साल कैद, कोर्ट ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
Thu, 05 Nov 2020 10:24 PM IST
Vikas Kumar
संवाद न्यूज एजेसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेसी, अमरोहा
Published by: Vikas Kumar
Updated Thu, 05 Nov 2020 10:24 PM IST
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सांकेतिक चित्र
- फोटो : social media
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नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में घिरे पिता को दस साल कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोषी पर तीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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वारदात डिडौली कोतवाली थानाक्षेत्र के एक गांव में 4 अप्रैल 2018 की है। गांव में रहने वाली महिला ने उसकी नामौजूदगी के समय घर में मौजूद तेरह वर्षीय बेटी के साथ पति द्वारा दुष्कर्म किए जाने की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में बंद है।
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यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता रविंद्र गर्ग ने मजबूत तर्कों के साथ आरोपी पिता को सख्त सजा की पैरवी की।
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शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि ऐसा घृणित कार्य करने वाले को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी पिता को 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने में से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने के निर्देश भी दिए हैं।