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जाली नोट के तस्कर को पांच साल कैद की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला/मुरादाबाद
Updated Thu, 02 Mar 2017 03:32 AM IST
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चारबाग रेलवे स्टेशन पर तीन साल पहले पकड़े गए जाली नोटों के मुरादाबादी तस्करों को सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
सीबीआई ने 2014 में 22 और 23 फरवरी की रात फरक्का एक्सप्रेस से मालदा से लखनऊ आ रहे मुरादाबाद के साजिद और इकराम को गिरफ्तार किया था। साजिद के पास से दो लाख रुपये की जाली करेंसी और इकराम के पास से एक लाख 25 हजार रुपये की जाली करेंसी बरामद की गई थी।
दिल्ली सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा के अपर पुलिस अधीक्षक अजायद सिंह ने चार्जशीट दाखिल की थी। साल भर पहले साजिद ने गुनाह कुबूल कर लिया था जबकि इकराम पूरी घटना को ही नकार रहा था।
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गत 14 फरवरी को लखनऊ की सीबीआई-6 जस्टिस दिनेश सिंह की अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। बुधवार को अदालत ने इस मामले में इकराम के खिलाफ फैसला सुनाया।
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सीबीआई ने 2014 में 22 और 23 फरवरी की रात फरक्का एक्सप्रेस से मालदा से लखनऊ आ रहे मुरादाबाद के साजिद और इकराम को गिरफ्तार किया था। साजिद के पास से दो लाख रुपये की जाली करेंसी और इकराम के पास से एक लाख 25 हजार रुपये की जाली करेंसी बरामद की गई थी।
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दिल्ली सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा के अपर पुलिस अधीक्षक अजायद सिंह ने चार्जशीट दाखिल की थी। साल भर पहले साजिद ने गुनाह कुबूल कर लिया था जबकि इकराम पूरी घटना को ही नकार रहा था।
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गत 14 फरवरी को लखनऊ की सीबीआई-6 जस्टिस दिनेश सिंह की अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। बुधवार को अदालत ने इस मामले में इकराम के खिलाफ फैसला सुनाया।