आजम खान के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया केस, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर के सांसद आजम खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया है। गौरतलब है कि आजम खान के खिलाफ जमीन कब्जाने के मामले में पहले से ही अजीमनगर थाने में जमीन हड़पने को लेकर कुल 27 मुकदमे दर्ज हैं। आजम पर जौहर यूनिवर्सिटी के नाम किसानों की जमीन कब्जाने का आरोप भी लगा है। ऐसे में आजम खान एक के बाद मुसीबतों के बीच घिरते नजर आ रहें हैं।
Enforcement Directorate has registered an Enforcement Case Information Report (ECIR) against Samajwadi Party leader and Member of Parliament from Rampur, Azam Khan. Case has been registered under the provisions of Prevention of Money Laundering Act 2002, (PMLA). (file pic) pic.twitter.com/d1wklVmApO
— ANI UP (@ANINewsUP) August 1, 2019विज्ञापन
उधर, बीते दिनों रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी में छापा पड़ा था जहां सैंकड़ों चोरी की किताबें बरामद हुई थी। चोरी की यह किताबें करीब 100 से 150 साल पुरानी बताई गई। पुलिस ने इस मामले में जौहर यूनिवर्सिटी के चार कर्मचारियों को हिरासत में लिया था। ये किताबें मदरसा आलिया से चोरी हुई थीं।
मदरसा आलिया की ओर से कई किताबों और पांडुलिपियों की चोरी की शिकायत मिली थी। इसी शिकायत के आधार पर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की जांच की गई थी।
जौहर विश्वविद्यालय पर छापे की कार्रवाई पर जवाब तलब
पूर्व मंत्री आजम खां के मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय, रामपुर में पुलिस छापे का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। छापे के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई छह अगस्त मंगलवार को होगी।
जौहर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की याचिका पर न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। याचिका पर अधिवक्ता सफदर काजमी और कमरुल हसन सिद्दीकी एवं राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता अजित सिंह ने पक्ष रखा।
याचीका के अधिवक्ता का कहना है कि बिना सर्च वारंट पुलिस ने विश्वविद्यालय परिसर में घुस कर कुलाधिपति कार्यालय में तोड़फोड़ की और कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का खुला उल्लंघन किया गया है।
सरकार के वकील का कहना था कि विश्वविद्यालय के खिलाफ पुस्तक चोरी की प्राथमिकी दर्ज है। मजिस्ट्रेट से आदेश लेकर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कार्रवाई नियमानुसार हो रही है। कोर्ट ने कहा कि कानून के विपरीत कार्रवाई न हो। मामले की सुनवाई छह अगस्त को होगी।