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दो बहनों से छेड़खनी में दोषी को पांच साल की सजा
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मुरादाबाद। दो बहनों से छेड़खानी के मामले में अदालत ने मुलजिम को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद की सजा सुुनाई है। 17 हजार का जुुर्माना लगाया है।
छजलैट थानाक्षेत्र की रहने वाली एक लड़की ने 17 जून 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता ने शेरखान पर
आरोप लगाया था कि वह आए दिन की उसकी नाबालिग बहन को स्कूल आते जाते परेशान करता है। घटना वाले दिन दोनों बहनें घर में अकेली थीं। शेर खान घर में घुस आया और गाली गलौज करने लगा। जब उसे रोका तो उसने पीड़िता और उसकी नाबालिग बहन से बदतमीजी की और छोटी बहन को कमरे में खींच ले गया। शोर शराबा होने आसपास के लोगों ने हम बहनों को बचाया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसका मुकदमा पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम सुभाष सिंह की अदालत में सुना गया। सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अकरम खान एवं एमपी सिंह ने पक्ष रखा। अदालत ने शेर खान को घटना का दोषी करार देते हुए उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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छजलैट थानाक्षेत्र की रहने वाली एक लड़की ने 17 जून 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता ने शेरखान पर
आरोप लगाया था कि वह आए दिन की उसकी नाबालिग बहन को स्कूल आते जाते परेशान करता है। घटना वाले दिन दोनों बहनें घर में अकेली थीं। शेर खान घर में घुस आया और गाली गलौज करने लगा। जब उसे रोका तो उसने पीड़िता और उसकी नाबालिग बहन से बदतमीजी की और छोटी बहन को कमरे में खींच ले गया। शोर शराबा होने आसपास के लोगों ने हम बहनों को बचाया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसका मुकदमा पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम सुभाष सिंह की अदालत में सुना गया। सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अकरम खान एवं एमपी सिंह ने पक्ष रखा। अदालत ने शेर खान को घटना का दोषी करार देते हुए उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।