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किसान के हत्यारे को उम्रकैद की सजा

Sat, 16 Dec 2017 01:12 AM IST
मुरादाबाद/अमर उजाला ब्यूरो
मुरादाबाद/अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 16 Dec 2017 01:12 AM IST
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life imprisonment thair farmers murder
न्यायालय - फोटो : file photo
बनियाठेर के किसान हर ज्ञान हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम न्यायाधीश सत्य प्रकाश द्विवेदी की अदालत ने मुलजिम हरि सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने आदेश दिए हैं कि अर्थदंड की धनराशि से आधी रकम किसान की पत्नी को दी जाएगी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रेशमा बेगम ने बताया कि तीन फरवरी 2014 में संभल जनपद के बनियाठेर थानाक्षेत्र के भटौरा निवासी छवि राम ने बनियाठेर थाने में हरि सिंह निवासी भटौरा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। छवि राम ने आरोप लगाया था कि हरि सिंह ने उसके चाचा हर ज्ञान की सिर में फावड़ा मारकर हत्या कर दी है।
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पुलिस ने आरोपी हरि सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद तफ्तीश पूरी करने के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी थी। इस केस की सुनवाई एफटीसी प्रथम सत्य प्रकाश द्विवेदी की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष से एडीजीसी रेशमा बेगम ने जिरह की और मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की दलीलें दीं।
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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम हरि सिंह को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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