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दो सगे भाइयों पर तेजाब से हमले के दोषी को 7 साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला,मुरादाबाद।
Updated Tue, 01 May 2018 02:14 AM IST
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संभल में चार साल पहले मध्य प्रदेश निवासी दो सगे भाइयों पर तेजाब से हमले के मुलजिम को अदालत ने दोषी करार देते हुए सात साल की कैद की सजा सुनाई है। जबकि 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
संभल के मियां सराय निवासी अजमत उल्ला ने संभल कोतवाली में शहजाद के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि 29 दिसंबर 2014 को उनकी बेटी की शादी थी। शादी समारोह में उनके भांजे नसीम और नासिर निवासी कांकरखेड़ा जिला सियोर (मध्यप्रदेश) भी शिरकत करने आए थे।
खाना खाने के बाद दोनाें भाई नसीम और नासिर कुर्सी पर बैठे थे। इसी दौरान वहां शहजाद पहुंच गया और उसने उनसे झगड़ा शुरू कर दिया। इसी दौरान शहजाद ने दोनों भाइयों पर तेजाब से हमला कर दिया था। जिससे दोनों भाई गंभीर रूप से झुलस गए थे। इस केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बारह अनिल कुमार वशिष्ठ की अदालत में चली।
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सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चौधरी मोहम्मद शाकिर हुसैन ने पक्ष रखा। जिसमेें अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और पुख्ता सबूतों के आधार पर मुलजिम शहजाद को दोषी करार देते हुए सात साल के कारावास के साथ ही पच्चीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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संभल के मियां सराय निवासी अजमत उल्ला ने संभल कोतवाली में शहजाद के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि 29 दिसंबर 2014 को उनकी बेटी की शादी थी। शादी समारोह में उनके भांजे नसीम और नासिर निवासी कांकरखेड़ा जिला सियोर (मध्यप्रदेश) भी शिरकत करने आए थे।
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खाना खाने के बाद दोनाें भाई नसीम और नासिर कुर्सी पर बैठे थे। इसी दौरान वहां शहजाद पहुंच गया और उसने उनसे झगड़ा शुरू कर दिया। इसी दौरान शहजाद ने दोनों भाइयों पर तेजाब से हमला कर दिया था। जिससे दोनों भाई गंभीर रूप से झुलस गए थे। इस केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बारह अनिल कुमार वशिष्ठ की अदालत में चली।
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सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चौधरी मोहम्मद शाकिर हुसैन ने पक्ष रखा। जिसमेें अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और पुख्ता सबूतों के आधार पर मुलजिम शहजाद को दोषी करार देते हुए सात साल के कारावास के साथ ही पच्चीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।