फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   court convicted seven year in acid attack case

दो सगे भाइयों पर तेजाब से हमले के दोषी को 7 साल की कैद 

Tue, 01 May 2018 02:14 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,मुरादाबाद।
ब्यूरो/अमर उजाला,मुरादाबाद। Updated Tue, 01 May 2018 02:14 AM IST
विज्ञापन
court convicted seven year in acid attack case
court
संभल में चार साल पहले मध्य प्रदेश निवासी दो सगे भाइयों पर तेजाब से हमले के मुलजिम को अदालत ने दोषी करार देते हुए सात साल की कैद की सजा सुनाई है। जबकि 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।  
विज्ञापन


संभल के मियां सराय निवासी अजमत उल्ला ने संभल कोतवाली में शहजाद के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि 29 दिसंबर 2014 को उनकी बेटी की शादी थी। शादी समारोह में उनके भांजे नसीम और नासिर निवासी कांकरखेड़ा जिला सियोर (मध्यप्रदेश) भी शिरकत करने आए थे।
विज्ञापन


खाना खाने के बाद दोनाें भाई नसीम और नासिर कुर्सी पर बैठे थे। इसी दौरान वहां शहजाद पहुंच गया और उसने उनसे झगड़ा शुरू कर दिया। इसी दौरान शहजाद ने दोनों भाइयों पर तेजाब से हमला कर दिया था। जिससे दोनों भाई गंभीर रूप से झुलस गए थे। इस केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बारह अनिल कुमार वशिष्ठ की अदालत में चली।
विज्ञापन
विज्ञापन


सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चौधरी मोहम्मद शाकिर हुसैन ने पक्ष रखा। जिसमेें अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और पुख्ता सबूतों के आधार पर मुलजिम शहजाद को दोषी करार देते हुए सात साल के कारावास के साथ ही पच्चीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed