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एक परिवार के चार लोगों को तीन तीन साल की सजा
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मुरादाबाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह भैरव लाल की अदालत ने गुरुवार को बहजोई के साढ़े पांच साल पुराने किसान के साथ मारपीट करने के मामले में एक परिवार के चार लोगों को तीन तीन साल कैद की सजा सुनाई है। जबकि तीन तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार कश्यप ने बताया कि नवंबर 2013 में संभल के बहजोई थानाक्षेत्र के मिर्जापुर निवासी शराफत हुसैन ने अपने भाई जाहिद, वाहिद, और भतीजे हारून व फारूख के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि आरोपी उनके खेत से पेड़ काट रहे थे। जब वादी और उसकी पत्नी व परिवार के अन्य लोगों ने विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की थी। पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई एडीजे छह भैरव लाल की अदालत में चली। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिमों को घटना में दोषी ठहराते हुए तीन- तीन साल की कैद की सजा सुनाई और तीन तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि जमा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार कश्यप ने बताया कि नवंबर 2013 में संभल के बहजोई थानाक्षेत्र के मिर्जापुर निवासी शराफत हुसैन ने अपने भाई जाहिद, वाहिद, और भतीजे हारून व फारूख के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि आरोपी उनके खेत से पेड़ काट रहे थे। जब वादी और उसकी पत्नी व परिवार के अन्य लोगों ने विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की थी। पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई एडीजे छह भैरव लाल की अदालत में चली। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिमों को घटना में दोषी ठहराते हुए तीन- तीन साल की कैद की सजा सुनाई और तीन तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि जमा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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