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अनारकली कहने में फंसे अब्दुल्ला, रिपोर्ट
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रामपुर। अनारकली कहने में सपा विधायक अब्दुल्ला आजम फंस गए हैं। इसको लेकर उनके खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वहीं गठबंधन के प्रत्याशी आजम खां पर भी संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर टिप्पणी करने में मामले में भी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आजम खां के खिलाफ भी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई है।
चुनाव प्रचार के अंतिम रविवार को पानदरीबा में रोड शो के बाद गठबंधन के प्रत्याशी आजम खां की जनसभा थी। इस जनसभा में आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम ने कहा था कि हमें अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए, लेकिन अनारकली नहीं चाहिए। उनके इस बयान को अचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कोतवाली में आईपीसी की धारा 171 (जी) और लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। वहीं आजम खां ने भी शनिवार को अखिलेश-मायावती की जनसभा में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों खिलाफ टिप्पणी की थी और जुल्म के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। इस मामले में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ए), 171 (एफ), 505 (1) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद यह आजम खां के खिलाफ 12 वां मुकदमा है। आजम खां के खिलाफ रामपुर में 11 और कानपुर मेें एक मुकदमा दर्ज हो चुका है।
चुनाव प्रचार के अंतिम रविवार को पानदरीबा में रोड शो के बाद गठबंधन के प्रत्याशी आजम खां की जनसभा थी। इस जनसभा में आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम ने कहा था कि हमें अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए, लेकिन अनारकली नहीं चाहिए। उनके इस बयान को अचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कोतवाली में आईपीसी की धारा 171 (जी) और लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। वहीं आजम खां ने भी शनिवार को अखिलेश-मायावती की जनसभा में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों खिलाफ टिप्पणी की थी और जुल्म के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। इस मामले में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ए), 171 (एफ), 505 (1) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद यह आजम खां के खिलाफ 12 वां मुकदमा है। आजम खां के खिलाफ रामपुर में 11 और कानपुर मेें एक मुकदमा दर्ज हो चुका है।
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