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एमपी: मासूम को सीने से लगाया और लगा ली आग, बैतूल में महिला-बच्ची की जलकर मौत; पति-सास-ससुर समेत 4 गिरफ्तार

Sat, 19 Sep 2026 08:49 PM IST
बैतूल ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूल Published by: बैतूल ब्यूरो Updated Sat, 19 Sep 2026 08:49 PM IST
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Four members of the in-laws' family have been put behind bars in connection with the death of a woman
परिजन - फोटो : अमर उजाला

बैतूल जिले के मुलताई थाना क्षेत्र के ग्राम वलनी में 24 वर्षीय महिला और उसकी 15 माह की मासूम बेटी की जलने से मौत का मामला सामने आया है। अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मर्ग जांच शुरू की। जांच में ससुराल पक्ष द्वारा महिला को प्रताड़ित किए जाने की बात सामने आई। पुलिस ने मामले में महिला के पति, सास, ससुर और बुआ सास समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतका की पहचान संजना पत्नी कपिल साहू, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम वलनी के रूप में हुई है। संजना का विवाह अप्रैल 2024 में कपिल साहू से हुआ था। उनकी 15 माह की बेटी हितिका थी।

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पुलिस के अनुसार, 17 सितंबर को पाढर अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक महिला की जलने से मौत हो गई है। महिला के साथ उसकी छोटी बच्ची की भी जलने से मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की।

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शुरुआती तौर पर मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा था, लेकिन मायके पक्ष के बयानों के बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। मुलताई पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम एक्सपर्ट और वैज्ञानिक अधिकारियों की टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके से भौतिक और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए। इसके बाद मृतका के माता-पिता और मायके पक्ष के अन्य परिजनों के बयान दर्ज किए गए।

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परिजनों ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से ही संजना को ससुराल में दहेज और अन्य कारणों से प्रताड़ित किया जा रहा था। मर्ग जांच में पुलिस को पति कपिल साहू, सास ललिता साहू, ससुर रूपराम साहू और बुआ सास इमला बाई द्वारा संजना को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के साक्ष्य मिले।

पुलिस के मुताबिक, इसी प्रताड़ना से परेशान होकर संजना ने अपनी 15 माह की बेटी हितिका के साथ खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। आग में बुरी तरह झुलसने से मां-बेटी दोनों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी महिला की मौत का कारण जलने से हुआ हाइपोवोलेमिक शॉक बताया गया है।

साक्ष्यों और परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2), 85, 3(5) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 सितंबर को चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की विवेचना जारी है।

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