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पड़ोसन से बलात्कार में दस साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला मुरादाबाद
Updated Sat, 17 Oct 2015 02:34 AM IST
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थाना मझोला क्षेत्र में विवाहिता को अपने घर ले जाकर उससे बलात्कार करने वाले आरोपी को एफटीसी प्रथम ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। शुक्रवार को सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक हिरासत में लेकर जिला कारागार भेज दिया गया।
थाना मझोला क्षेत्र निवासी नासिर हुसैन पुत्र मोहम्मद अहमद ने 21 अगस्त 2014 को अपने मोहल्ले की ही एक विवाहिता से उसकी भाभी के तबीयत खराब होने की बात कही। भाभी के पास तक ले जाने की बात कहकर उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया। बहला फुसलाकर उसे अपने घर ले गया।
विवाहिता का आरोप था कि नासिर हुसैन ने घर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। जिस भाभी की वो तबियत खराब बता रहा था वह घर पर थी ही नहीं। वह किसी तरह निकलकर अपने घर भागी। अपने पति को पूरी घटना बताई। विवाहिता की तहरीर पर मझोला थाना में बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था।
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विवाहिता के चिकित्सकीय परीक्षण में बलात्कार की पुष्टि हुई थी। शुक्रवार को इस मामले में एफटीसी प्रथम में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष एडीजीसी मधु रानी चौहान ने रखा। न्यायाधीश अवनीश कुमार द्विवेदी ने साक्ष्यों के आधार पर नासिर को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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थाना मझोला क्षेत्र निवासी नासिर हुसैन पुत्र मोहम्मद अहमद ने 21 अगस्त 2014 को अपने मोहल्ले की ही एक विवाहिता से उसकी भाभी के तबीयत खराब होने की बात कही। भाभी के पास तक ले जाने की बात कहकर उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया। बहला फुसलाकर उसे अपने घर ले गया।
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विवाहिता का आरोप था कि नासिर हुसैन ने घर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। जिस भाभी की वो तबियत खराब बता रहा था वह घर पर थी ही नहीं। वह किसी तरह निकलकर अपने घर भागी। अपने पति को पूरी घटना बताई। विवाहिता की तहरीर पर मझोला थाना में बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था।
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विवाहिता के चिकित्सकीय परीक्षण में बलात्कार की पुष्टि हुई थी। शुक्रवार को इस मामले में एफटीसी प्रथम में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष एडीजीसी मधु रानी चौहान ने रखा। न्यायाधीश अवनीश कुमार द्विवेदी ने साक्ष्यों के आधार पर नासिर को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।