फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   court imposed fine of Rs 1,000 each on four people including Azam Khan In Yatimkhana case

यतीमखाना मामला: आजम खां समेत चार पर एक-एक हजार रुपये का हर्जाना, 20 मई को होगी अगली सुनवाई

Wed, 15 May 2024 09:35 PM IST
श्याम जी. संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: श्याम जी. Updated Wed, 15 May 2024 09:35 PM IST
सार

यतीमखाना बस्ती के एक मामले में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विवेचक दरोगा जसपाल सिंह ग्वाल कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सपा नेता आजम खां समेत चार लोगों पर एक-एक हजार रुपये का हर्जाना लगाते हुए जिरह के लिए अंतिम अवसर दिया है।

विज्ञापन
court imposed fine of Rs 1,000 each on four people including Azam Khan In Yatimkhana case
सपा नेता आजम खां - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

यतीमखाना बस्ती के एक मामले में बुधवार को दरोगा कोर्ट पहुंचे, लेकिन सपा नेता आजम खां समेत आरोपियों के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र दिया, जिसका अभियोजन ने विरोध किया। कोर्ट ने सपा नेता आजम खां समेत चार लोगों पर एक-एक हजार रुपये का हर्जाना लगाते हुए जिरह के लिए अंतिम अवसर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी।

विज्ञापन


2019 में शहर कोतवाली में यतीमखाना बस्ती को खाली कराने के नाम पर मारपीट, लूटपाट, डकैती समेत कई धाराओं में 12 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। इसमें सपा नेता आजम खां, रिटायर्ड सीओ आले हसन, इस्लाम ठेकेदार, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल समेत कई सपाइयों को आरोपी बनाया गया है। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
विज्ञापन


बुधवार को इस मामले में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विवेचक दरोगा जसपाल सिंह ग्वाल कोर्ट में पेश हुए, जहां पर सपा नेता आजम खां, रिटायर्ड सीओ आले हसन, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, इस्लाम ठेकेदार के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र दिया, जिसका अभियोजन की ओर से विरोध किया गया। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चारों पर एक-एक हजार रुपये का हर्जाना लगाते हुए जिरह के लिए अंतिम अवसर दिया है। सुनवाई के दौरान सपा नेता आजम खां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सीतापुर जेल से पेश हुए।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed