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Moradabad News: नौ साल के मासूम से दुष्कर्म में दोषी को 10 साल की कैद
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- अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
मुरादाबाद। पॉक्सो एक्ट कोर्ट-03 की विशेष न्यायाधीश भावना गुप्ता की अदालत ने शुक्रवार को संभल कोतवाली के नौ साल पुराने मासूम से दुष्कर्म के मामले में मुलजिम मिन्जार को दोषी करार करा दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
नौ वर्षीय पीड़ित मासूम के पिता ने 25 अक्तूबर 2017 को संभल कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि संभल के बेगम सराय निवासी मिन्जार 25 अक्तूबर 2017 की दोपहर करीब तीन बजे उसके नौ साल के बेटे को अपने साथ बाबूराम के कोल्ड स्टोर के पीछे कब्रिस्तान में बनी कोठरी में ले गया। जहां आरोपी ने बच्चे के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में 21 दिसंबर 2017 को आरोपी मिन्जार के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट-03 की विशेष न्यायाधीश भावना गुप्ता की अदालत में चली। जिसमें अभियोजन पक्ष से सात गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम मिन्जार को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को दस साल की कैद और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह भी आदेश दिए हैं कि जुर्माना जमा न करने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुरादाबाद। पॉक्सो एक्ट कोर्ट-03 की विशेष न्यायाधीश भावना गुप्ता की अदालत ने शुक्रवार को संभल कोतवाली के नौ साल पुराने मासूम से दुष्कर्म के मामले में मुलजिम मिन्जार को दोषी करार करा दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
नौ वर्षीय पीड़ित मासूम के पिता ने 25 अक्तूबर 2017 को संभल कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि संभल के बेगम सराय निवासी मिन्जार 25 अक्तूबर 2017 की दोपहर करीब तीन बजे उसके नौ साल के बेटे को अपने साथ बाबूराम के कोल्ड स्टोर के पीछे कब्रिस्तान में बनी कोठरी में ले गया। जहां आरोपी ने बच्चे के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में 21 दिसंबर 2017 को आरोपी मिन्जार के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट-03 की विशेष न्यायाधीश भावना गुप्ता की अदालत में चली। जिसमें अभियोजन पक्ष से सात गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम मिन्जार को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को दस साल की कैद और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह भी आदेश दिए हैं कि जुर्माना जमा न करने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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