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आचार संहिता उल्लंघन: कांग्रेस नेता असद मौलाई की जमानत मंजूर, इमरान प्रतापगढ़ी और अहमद बेग के खिलाफ वारंट जारी
Tue, 20 Dec 2022 06:50 PM IST
अनुराग सक्सेना
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद।
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद।
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Tue, 20 Dec 2022 06:50 PM IST
सार
गलशहीद थाने में वर्ष 2019 में इमरान प्रतापगढ़ी व अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसमें इमरान पर लोकसभा चुनाव के दौरान रुपये देकर भीड़ एकत्र करने, पुलिस कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं समय समाप्त होने के बाद भी जुलूस निकालने का आरोप लगा था।
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इमरान प्रतापगढ़ी
- फोटो : Twitter
विस्तार
आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कांग्रेसी नेता असद मौलाई की जमानत अर्जी अदालत ने स्वीकार कर ली है। मुरादाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके इमरान प्रतापगढ़ी और अहमद खान बेग के खिलाफ वारंट जारी करते हुए सुनवाई के आगामी 9 जनवरी लगा दी गई है।
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गलशहीद थाने में वर्ष 2019 में इमरान प्रतापगढ़ी व अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसमें इमरान पर लोकसभा चुनाव के दौरान रुपये देकर भीड़ एकत्र करने, पुलिस कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं समय समाप्त होने के बाद भी जुलूस निकालने का आरोप लगा था। जिस मामले में कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा हाजी रिजवान कुरैशी, फैजान, मोहम्मद कामिल, अहमद खान बेग, असद मौलाई व अन्य भी नामजद किए गए थे।
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इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत में चल रही है। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि मंगलवार को कांग्रेसी नेता असद मौलाई की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए 30-30 हजार रुपये की दो जमानत अदालत ने तलब की है। साथ ही मुकदमे के मुख्य आरोपी इमरान प्रतापगढ़ी एवं अहमद खान बेग के खिलाफ वारंट जारी कर दिए गए हैं। मुकदमे की अगली सुनवाई 9 जनवरी को की जाएगी।
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