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एडीओ, प्रधान पति के विरुद्ध महिला से अभद्रता, एससी-एसटी एक्ट का परिवाद दर्ज
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मुरादाबाद। पंचायत राज विभाग मुरादाबाद में तैनात एक सफाई कर्मचारी ने ग्राम प्रधानपति और एडीओ पंचायत के विरुद्ध मारपीट करने, जातिसूचक अपशब्दों का प्रयोग करने तथा नशे की हालत में पत्नी के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए परिवाद दर्ज कराया है। इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख नियत की है।
विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट के न्यायालय में दायर परिवाद के अनुसार पीड़ित सफाई कर्मचारी सदर ब्लॉक की एक ग्राम पंचायत में दो नवंबर 2021 को सफाई कार्य कर रहा था, तभी प्रधान पति ने उस पर अपने घर की सफ ाई करने के लिए दबाव बनाया। पीड़ित के मना करने पर प्रधान पति ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर उसे पीटा और गालियां दी तो मौके पर मौजूद अन्य सफाई कर्मचारियों ने उसे बचाया। इसके बाद नौ नवंबर 2021 को एडीओ पंचायत ने पीड़ित के मोबाइल पर कॉल करके उसे अपने कार्यालय में बुलाया।
आरोप है कि जब वह पत्नी के साथ चक्कर की मिलक स्थित एडीओ कार्यालय पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद प्रधान पति व एडीओ पंचायत ने साथियों के साथ सफाईकर्मी को पीटा। जब सफाईकर्मी की पत्नी उसे बचाने आई तो एडीओ पंचायत ने नशे की हालत में अभद्रता की। जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गालियां देते हुए मारपीट करने लगे। साथ ही सफाईकर्मी की जेब में रखे 6825 रुपयेे भी लूट लिए थे।
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पीड़ित ने थाना सिविल लाइंस को घटना की जानकारी दी और अपना मेडिकल भी कराया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद एसएसपी को भी पत्र के माध्यम से घटना की सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट सुनील कुमार ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 16 दिसंबर 2021 नियत की है।
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विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट के न्यायालय में दायर परिवाद के अनुसार पीड़ित सफाई कर्मचारी सदर ब्लॉक की एक ग्राम पंचायत में दो नवंबर 2021 को सफाई कार्य कर रहा था, तभी प्रधान पति ने उस पर अपने घर की सफ ाई करने के लिए दबाव बनाया। पीड़ित के मना करने पर प्रधान पति ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर उसे पीटा और गालियां दी तो मौके पर मौजूद अन्य सफाई कर्मचारियों ने उसे बचाया। इसके बाद नौ नवंबर 2021 को एडीओ पंचायत ने पीड़ित के मोबाइल पर कॉल करके उसे अपने कार्यालय में बुलाया।
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आरोप है कि जब वह पत्नी के साथ चक्कर की मिलक स्थित एडीओ कार्यालय पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद प्रधान पति व एडीओ पंचायत ने साथियों के साथ सफाईकर्मी को पीटा। जब सफाईकर्मी की पत्नी उसे बचाने आई तो एडीओ पंचायत ने नशे की हालत में अभद्रता की। जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गालियां देते हुए मारपीट करने लगे। साथ ही सफाईकर्मी की जेब में रखे 6825 रुपयेे भी लूट लिए थे।
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पीड़ित ने थाना सिविल लाइंस को घटना की जानकारी दी और अपना मेडिकल भी कराया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद एसएसपी को भी पत्र के माध्यम से घटना की सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट सुनील कुमार ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 16 दिसंबर 2021 नियत की है।