फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   commisioner court rejects sdm tanda orders in johar university land case 

कमिश्नर कोर्ट से जौहर विश्वविद्यालय को झटका,17 एकड़ जमीन वापस, लेखपाल को किया निलंबित 

Wed, 04 Sep 2019 01:22 AM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामपुर Published by: Trainee Trainee Updated Wed, 04 Sep 2019 01:22 AM IST
विज्ञापन
commisioner court rejects sdm tanda orders in johar university land case 
जौहर विश्वविद्यालय
मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की 17.5 एकड़ चकरोड की जमीन वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। कमिश्नर की कोर्ट ने इस मामले में एसडीएम टांडा के आदेश को खारिज कर दिया है, जिसके तहत जमीन विश्वविद्यालय को दी गई थी। कमिश्नर के निर्देश पर रामपुर के जिलाधिकारी ने प्रकरण में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई की शुरुआत करते हुए संबंधित लेखपाल को निलंबित कर दिया।
विज्ञापन


मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की ओर से 24 जुलाई 2012 को एसडीएम टांडा के समक्ष वाद दायर करके चकरोड की जमीन विनियम के आधार पर मांगी गई थी। एसडीएम टांडा ने 13 सितंबर 2012 को सामुदायिक उपयोग की 17.5 एकड़ भूमि के विनियम की अनुमति देकर उसे ट्रस्ट को दे दिया था। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद 20 सितंबर 2017 को भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की थी। 
विज्ञापन


मुख्यमंत्री द्वारा मामले में संज्ञान लिए जाने के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने राजस्व बोर्ड परिषद, प्रयागराज में चार वाद दायर कराए थे। तीन अगस्त 2018 को राजस्व बोर्ड परिषद द्वारा वाद चलाने की अनुमति प्रदान की गई थी। 20 अगस्त 2018 को राजस्व बोर्ड परिषद के इस आदेश के विरुद्ध आजम खां ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दायर की। जिसमें जिलाधिकारी के साथ-साथ आकाश सक्सेना को भी प्रतिवादी बनाया गया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


26 अगस्त 2018 को उच्च न्यायालय ने राजस्व बोर्ड परिषद के फैसले को सही ठहराया और याचिका खारिज कर दी। 23 जनवरी 2019 को राजस्व बोर्ड ने अपने फैसले में मुरादाबाद कमिश्नर को इस वाद को चार हफ्ते में निस्तारित करने का आदेश दिया। कमिश्नर की कोर्ट ने दो सितंबर को एसडीएम टांडा द्वारा जौहर ट्रस्ट को दी गई सरकारी चकरोड के जमीन के आदेश को निरस्त कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed