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जयश्री की मौत के मामले में गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ाई गई

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 21 Aug 2022 11:30 PM IST
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case of murder lodge in unknown car driver
मुरादाबाद। शिक्षिका जयश्री की मौत के मामले में पुलिस ने हादसे के मामले में दर्ज मुकदमे में 304-ए की धारा बढ़ा दी है। घटना के दस दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक बाइक में टक्कर मारने के आरोपी कार चालक को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
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हसनपुर के एक निजी स्कूल की शिक्षिका जयश्री 11 अगस्त को स्कूल के प्रधानाचार्य पंकज वर्मा के साथ बाइक पर सवार होकर अपने भाई को राखी बांधने मुरादाबाद आ रही थीं। मझोला क्षेत्र में बाइक में एक चालक ने टक्कर मार दी थी। हादसे में जयश्री गंभीर रूप से घायल हो गईं थीं जबकि पंकज को मामूली चोट आई थी। इस मामले में तहरीर दिए जाने बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। आरोपी चालक को कार सहित थाने से छोड़ दिया गया। घायल शिक्षिका को एंबुलेंस के साथ एसएसपी के कैंप कार्यालय पर ले जाकर परिजनों ने प्रदर्शन किया तब जाकर मझोला थाने की पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। इस बीच गंभीर स्थिति में शिक्षिका को दिल्ली ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर डीआईजी शलभ माथुर ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और एसपी सिटी को घटना की 72 घंटे के अंदर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस बारे में पूछने पर एसपी सिटी का कहना है कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है। इधर सीओ सिविल लाइंस आशुतोष तिवारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मुकदमे में धारा 304-ए बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि धारा 304-ए का मतलब लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए किसी को रौंदना है। आरोपी चालक को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।
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