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शूटर पूनम पंडित और सपा नेताओं पर केस दर्ज
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मुरादाबाद। अपह्त किशोरी को खोजने की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे परिवार के समर्थन में पहुंचने वाली शूटर एवं किसान नेता पूनम पंडित, सपा के वर्तमान और पूर्व जिलाध्यक्ष सहित 28 लोगों के खिलाफ नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोप है कि धरने में शामिल होकर इन लोगों ने कोरोना गाइडलाइन और धारा 144 का उल्लंघन किया है।
संभल जनपद के धनारी थानाक्षेत्र में रहने वाले भाजपा नेता की तेरह वर्षीय पुत्री मझोला क्षेत्र से अगवा कर ली गई थी। छह माह बाद भी पुलिस किशोरी को बरामद नहीं कर पाई तो परिवार ने एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को सपा नेता परिवार के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे थे और प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान यहां पूनम पंडित भी पहुंची थीं और उन्होंने प्रशासन और शासन पर निशाना साधा था। इस मामले में उप निरीक्षक सुशील कुमार की तहरीर के आधार पर सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज किया गया। इसमें पूनम पंडित के साथ-साथ सपा के वर्तमान और पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 28 के खिलाफ नामजद और 25 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। पुलिस वीडियो फुटेज और फोटो के जरिए अन्य आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।
इनके खिलाफ दर्ज किया गया है केस
किसान नेता पूनम पंडित, सपा के जिलाध्यक्ष डीपी यादव, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, आशुतोष, अक्षय भटनागर, फिरासत हुसैन गामा, असलम चौधरी , बाबू, हाजी अताउर्रहमान, विजय वीर सिंह, आदेश त्यागी, सुनीता सिंह, फरीद मलिक , शाने आलम उर्फ शानू , कामिल आलम , राजेश कुमारी पाल, अतहर हुसैन , नाग भारती , रोहताश, राजा कुरैशी , महावीर प्रसाद मौर्य, प्रदीप अहलूवालिया, अविनाश चंद्र, मास्टर रईस अहमद, अजहरुद्दीन खान, इस्लाम अली, रूबी खान, मोनी सिंह व 25 अज्ञात।
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इन धाराओं में दर्ज किया गया केस
मुरादाबाद। पुलिस का दावा है कि कुछ पार्टियों ने पदाधिकारी व कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत लाभ उठाने के उद्देश्य से शुक्रवार को धरना स्थल पर एकत्र हुए और नारेबाजी व शोर शराबा किया। उनके द्वारा न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पलान किया गया और ही कोविड 19 के निमयों का पालन किया। नारेबाजी करने वालों ने धारा 144 का भी उल्लंघन किया है। इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269,270 और 51 (बी) आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं 3 माहमारी अधिनियम में केस दर्ज किया गया है।
यह है पूरा मामला
मुरादाबाद। संभल के धनारी निवासी भाजपा नेता की बेटी मझोला थानाक्षेत्र के कांशीराम नगर में अपनी नानी के घर आई थी। आरोप है कि किशोरी को भाजपा नेता के गांव का ही एक व्यक्ति अगवा कर ले गया है। इस मामले में मझोला थाने में आरोपी के खिलाफ किशोरी को अगवा करने के संबंध में केस दर्ज किया गया था। छह बाद भी पुलिस किशोरी को खोज नहीं पाई है। चौदह जुलाई से किशोरी का परिवार बेटी की बरामदगी को एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना दे रहा है। इस केस की विवेचना डीआईजी शलभ माथुर ने संभल जिले की पुलिस को सौंप दी है।
शुक्रवार को कलक्ट्रेट के बाहर कुछ लोग एकत्र हुए थे, जिन्होंने नारेबाजी की। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 का उल्लंघन किया गया। इस मामले में सिविल लाइंस थाने में 28 लोगों के खिलाफ नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वीडियो फुटेज से अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है।
इंदु सिद्घार्थ, डिप्टी एसपी
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संभल जनपद के धनारी थानाक्षेत्र में रहने वाले भाजपा नेता की तेरह वर्षीय पुत्री मझोला क्षेत्र से अगवा कर ली गई थी। छह माह बाद भी पुलिस किशोरी को बरामद नहीं कर पाई तो परिवार ने एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को सपा नेता परिवार के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे थे और प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान यहां पूनम पंडित भी पहुंची थीं और उन्होंने प्रशासन और शासन पर निशाना साधा था। इस मामले में उप निरीक्षक सुशील कुमार की तहरीर के आधार पर सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज किया गया। इसमें पूनम पंडित के साथ-साथ सपा के वर्तमान और पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 28 के खिलाफ नामजद और 25 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। पुलिस वीडियो फुटेज और फोटो के जरिए अन्य आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।
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इनके खिलाफ दर्ज किया गया है केस
किसान नेता पूनम पंडित, सपा के जिलाध्यक्ष डीपी यादव, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, आशुतोष, अक्षय भटनागर, फिरासत हुसैन गामा, असलम चौधरी , बाबू, हाजी अताउर्रहमान, विजय वीर सिंह, आदेश त्यागी, सुनीता सिंह, फरीद मलिक , शाने आलम उर्फ शानू , कामिल आलम , राजेश कुमारी पाल, अतहर हुसैन , नाग भारती , रोहताश, राजा कुरैशी , महावीर प्रसाद मौर्य, प्रदीप अहलूवालिया, अविनाश चंद्र, मास्टर रईस अहमद, अजहरुद्दीन खान, इस्लाम अली, रूबी खान, मोनी सिंह व 25 अज्ञात।
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इन धाराओं में दर्ज किया गया केस
मुरादाबाद। पुलिस का दावा है कि कुछ पार्टियों ने पदाधिकारी व कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत लाभ उठाने के उद्देश्य से शुक्रवार को धरना स्थल पर एकत्र हुए और नारेबाजी व शोर शराबा किया। उनके द्वारा न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पलान किया गया और ही कोविड 19 के निमयों का पालन किया। नारेबाजी करने वालों ने धारा 144 का भी उल्लंघन किया है। इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269,270 और 51 (बी) आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं 3 माहमारी अधिनियम में केस दर्ज किया गया है।
यह है पूरा मामला
मुरादाबाद। संभल के धनारी निवासी भाजपा नेता की बेटी मझोला थानाक्षेत्र के कांशीराम नगर में अपनी नानी के घर आई थी। आरोप है कि किशोरी को भाजपा नेता के गांव का ही एक व्यक्ति अगवा कर ले गया है। इस मामले में मझोला थाने में आरोपी के खिलाफ किशोरी को अगवा करने के संबंध में केस दर्ज किया गया था। छह बाद भी पुलिस किशोरी को खोज नहीं पाई है। चौदह जुलाई से किशोरी का परिवार बेटी की बरामदगी को एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना दे रहा है। इस केस की विवेचना डीआईजी शलभ माथुर ने संभल जिले की पुलिस को सौंप दी है।
शुक्रवार को कलक्ट्रेट के बाहर कुछ लोग एकत्र हुए थे, जिन्होंने नारेबाजी की। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 का उल्लंघन किया गया। इस मामले में सिविल लाइंस थाने में 28 लोगों के खिलाफ नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वीडियो फुटेज से अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है।
इंदु सिद्घार्थ, डिप्टी एसपी