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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   BJP leader Akash Saxena filed a cavity in Supreme Court SP MP Mohammad Azam Khan and Abdullah Azam

भाजपा नेता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट, हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है आजम खां और अब्दुल्ला की जमानत...

Sat, 05 Dec 2020 02:35 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: शाहरुख खान Updated Sat, 05 Dec 2020 02:35 PM IST
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BJP leader Akash Saxena filed a cavity in Supreme Court SP MP Mohammad Azam Khan and Abdullah Azam
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद सपा सांसद मोहम्मद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकते हैं। वहां आजम-अब्दुल्ला की जमानत अर्जी के खिलाफ अपना पक्ष रखने के लिए भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय अध्यक्ष आकाश सक्सेना ने कैविएट दाखिल की है।
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भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने पूर्व में सपा सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पैनकार्ड और दो पासपोर्ट बनवाए गए और उनका समय-समय पर अनुचित लाभ भी लिया गया। 
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विवेचना के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी व पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इस मामले में पिछले दिनों लोअर कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद सपा नेताओं ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, वहां से भी जमानत खारिज हो गई थी। 
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अब दोनों सपा नेता सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लिहाजा वहां पहुंचने से पहले ही उनकी घेराबंदी शुरू कर दी गई है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है। 

भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने कहा कि हमने आजम खां और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पैन कार्ड और दो पासपोर्ट प्रकरण में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें हाईकोर्ट से दोनों की जमानत खारिज हो चुकी है। अब वे सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के खिलाफ जा सकते हैं। वहां उनके प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौराना हमारा पक्ष भी सुना जाए, इस आशय से हमने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है।
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