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Moradabad News: सिविल लाइंस की 94 संपत्तियों की खरीद-बिक्री पर लगी रोक

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 07 Oct 2025 02:40 AM IST
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Ban imposed on sale and purchase of 94 properties in Civil Lines
अमर उजाला ब्यूरो
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मुरादाबाद। जिला प्रशासन ने सिविल लाइंस क्षेत्र की 94 संपत्तियों सहित जिले की करीब 196 संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। यह रोक इन संपत्तियों को नजूल की बताकर लगाई गई है।
पिछले दिनों जिला प्रशासन ने नजूल के भूखंडों की स्थलीय और भौतिक जांच करवाई थी। इसमें पाया गया कि जिस नजूल संपत्ति का फ्री होल्ड हुआ है, उसके अतिरिक्त ज्यादातर भूमि के विक्रय विलेख पत्र जारी किए गए हैं। इसके बाद इन संपत्ति पर अवैध कब्जा व भवन निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे तीसरे पक्ष का हित पैदा हो रहा है और शासकीय संपत्ति का नुकसान हो रहा है।
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डीएम अनुज सिंह का कहना है कि ऐसी स्थिति में फ्री होल्ड के अतिरिक्त शेष नजूल भूमि को संरक्षित करने की कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। सिविल लाइंस क्षेत्र (राजस्व ग्राम छावनी) की करीब 94, मुरादाबाद पुराने शहर (राजस्व ग्राम कस्बा मुरादाबाद) की लगभग 74, मानपुर नारायणपुर की करीब 15, राजस्व ग्राम चकशीरी कुई की तीन, दौलतबाग की एक और देहरी मुस्तकम की करीब नौ संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई है।
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उन्होंने सहायक महानिरीक्षक निबंधन/समस्त उप निबंधक मुरादाबाद को पत्र जारी करते हुए कहा है कि फ्री होल्ड के बिक्री विलेख या पैमाने के इतर किसी नजूल के गाटे का विक्रय-अनुबंध आदि शासन की बिना स्पष्ट अनुमति के न किया जाए। यदि पूर्व में ऐसी कोई रजिस्ट्री-अनुबंध किया गया है, जिसमें शासन की अनुमति नहीं है, वह नजूल की शर्तों का उल्लंघन है। इसलिए ऐसी भूमि पर नजूल रजिस्टर में यदि कोई इंद्राज की गई है तो वह अमान्य होगा।
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