फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   bail of siecentist officer rejected

विदेश व्यापार महानिदेशालय के वैज्ञानिक अधिकारी की जमानत अर्जी खारिज

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 25 Mar 2022 01:15 AM IST
विज्ञापन
bail of siecentist  officer rejected
मुरादाबाद। विदेश व्यापार महानिदेशालय में तैनात वैज्ञानिक अधिकारी की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। नागफनी थाने की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था।
विज्ञापन

नागफनी थानाक्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने 25 दिसंबर 2013 को विदेश व्यापार महानिदेशालय में तैनात वैज्ञानिक अधिकारी सुहैल फसीत के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें महिला ने घर में घुस कर उसके साथ छेड़खानी करने और मारपीट करने का आरोप लगाया था। गैर जमानती वारंट के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट खुशबू चंद्रा की अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख नियत की थी, लेकिन बुधवार को वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो पाई थी। जिसे गुरुवार को पुन: सुनवाई के लिए पेश किया गया।
विज्ञापन

आरोपी के अधिवक्ता सुधीर गुप्ता ने बताया कि सुहैल फसीत के ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे व मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित हैं। सुहैल फसीत एक सामाजिक व प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। जिनको क्षेत्र की रंजिश के चलते हुए फंसाया गया है। वहीं पीड़िता के अधिवक्ता जिया नकवी ने अदालत को बताया कि सुहैल फसीत के ऊपर फैजाबाद की अदालत में भी छेड़खानी और एससी-एसटी एक्ट के मुकदमा विचाराधीन है। मुरादाबाद की अदालतों में भी अन्य मुकदमे लंबित हैं। जिसके कागजात भी अदालत में पेश किए गए। न्यायिक मजिस्ट्रेट खुशबू चंद्रा ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जमानत का आधार पर्याप्त न मानते हुए सुहैल फसीत की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed