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Rampur: सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट पहुंचे आजम, तंजीन और अब्दुल्ला, 21 नवंबर को होगी सुनवाई

Thu, 16 Nov 2023 07:42 PM IST
आकाश दुबे संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: आकाश दुबे Updated Thu, 16 Nov 2023 07:42 PM IST
सार

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों की अपील स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए अपील एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में स्थानांतरित कर दी। यहां पर प्रभारी एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट संजीव कुमार तिवारी ने सुनवाई करते हुए अगली तारीख 21 नवंबर नियत की है।

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Azam Khan Tanzin and Abdullah reached sessions court against sentence
आजम खां, तंजीन फातमा, अब्दुल्ला आजम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सात साल की सजा के खिलाफ सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की है। कोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख तय की है।

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सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 18 अक्तूबर को अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र होने के मामले में तीनों को सात-सात साल की कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ अब तीनों ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपने अधिवक्ता जुबैर अहमद खां के माध्यम से गुरुवार को जिला जज सत्य प्रकाश त्रिपाठी की कोर्ट में अपील दायर की। 

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दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों की अपील स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए अपील एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में स्थानांतरित कर दी। यहां पर प्रभारी एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट संजीव कुमार तिवारी ने सुनवाई करते हुए सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख नियत की है। डीजीसी अमित सक्सेना ने बताया कि आजम खां, डॉ. तंजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम की अपील को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब सुनवाई 21 नवंबर को होगी।

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